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कोर्ट में एयर प्यूरीफायर को लेकर इस पर लगने वाली GST को कम करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई है. याचिकाकर्ता का कहना कि इस पर लग रही GST को 18 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत कर दी जाए.

त्योहारी सीजन से पहले जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार हुआ है. अब सिर्फ 5% और 18% टैक्स स्लैब होंगे. ज़रूरी सामान, गाड़ियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और गिफ्ट्स सस्ते होंगे, जबकि लग्ज़री और नशे से जुड़ी चीजें महंगी होंगी.

22 सितंबर से GST का नया रूप देखने को मिलेगा जिसे उद्योग जगत ने खुले दिल से सराहा है. GST काउंसिल ने दो नए टैक्स स्लैब 5% और 18% लागू करने का फैसला किया है.

GST काउंसिल ने टैक्स सिस्टम को और सरल करते हुए 12% और 28% स्लैब खत्म कर दिए हैं. अब केवल 5% और 18% दरें रहेंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में देशवासियों से एक वादा किया था.

अब सिर्फ दो जीएसटी स्लैब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत होंगे. जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में बुधवार को बड़ा फैसला हुआ.

केंद्र ने विभिन्न मिठाइयों, लोकप्रिय पैकेज्ड स्नैक्स, नाश्ते और मिठाइयों पर जीएसटी 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव दिया है.

Sensex Nifty Today Update: सेक्टोरल फ्रंट पर, निफ्टी मीडिया में सबसे अधिक 0.82 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई, इसके बाद निफ्टी ऑयल एंड गैस में 0.34 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई.

रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्ताव में अधिकांश वस्तुओं को दो मुख्य स्लैबों - 5% और 18% - के अंतर्गत रखने का सुझाव दिया गया है, जबकि तंबाकू और ऑनलाइन गेमिंग जैसी वस्तुओं पर 40% टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा गया है. 

GST काउंसिल की बैठक का फिलहाल औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है. सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में जीएसटी रेट में बदलाव के साथ साथ कंपनसेशन सेस में भी बदलाव को लेकर चर्चा हो सकती है.