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दिल्ली: गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए उपयुक्त सुविधाएं मुहैया कराने की मांग को लेकर याचिका दाखिल

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (GGSIPU) के पूर्वी कैंपस (सूरजमल विहार) में पत्रकारिता की पढ़ाई के लिए सभी उपयुक्त सुविधाएं मुहैया कराने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. छात्रों ने कहा है कि पूर्वी कैंपस में उपयुक्त मौलिक सुविधाएं नहीं है, जिससे वे अपनी पढ़ाई सही ढंग से जारी रख सकें. वहां सभी उपयुक्त सुविधाएं मुहैया कराया जाए. विश्वविद्यालय ने हाल ही में पत्रकारिता की पढ़ाई द्वारका कैंपस से सूरजमल विहार के कैंपस में स्थानांतरित की है.

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने इस मामले में विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया है और अपना जवाब चार हफ्ते में देने को कहा है. उन्होंने इसके साथ ही छात्रों से विश्वविद्यालय के जवाब का उत्तर दो हफ्ते में देने को कहा है. न्यायमूर्ति ने इसके साथ ही सुनवाई 23 जुलाई के लिए स्थगित कर दी. उन्होंने कहा कि छात्रों के दावे और विश्वविद्यालय के उत्तर में असमानता है. इस दशा में याचिकाकर्ता छात्र पांच छात्रों की एक कमेटी बनाकर सूरजमल विहार में दी जा रही सुविधाओं की जांच करें.

उनके जांच के दौरान जांच टीम में विश्वविद्यालय के डीन या उनकी तरफ से मनोनीत वरिष्ठ अधिकारी तथा दोनों पक्षों के एक-एक अधिवक्ता उसमें शामिल होंगे. वे सभी एक साथ मिलकर जांच करें और कमियों को उजागर करें. उस दौरान वे कमियों का फोटो भी ले सकते हैं. कमियों के उजागर होने और उसे बताने पर विश्वविद्यालय उसे सकारात्मक रूप से ले और उसे दूर करे.

कोर्ट ने सभी से यह जांच 10 दिनों में कर लेने को कहा है. इसके बाद याचिकाकर्ता छात्र एवं विश्वविद्यालय से अगल-अलग अपना-अपना जवाब दाखिल करने को कहा है. उन्हें अपने जवाब के साथ कमियों का कमियों का फाटो भी पेश करने को कहा है. न्यायमूर्ति ने कहा है कि यह व्ययवस्था दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से समस्या का समाधान करने को लेकर किया गया है. समस्याओं के निदान को लेकर 17 छात्रों ने याचिका दाखिल की है.

उनका कहना है कि सूरजमल कैंपस में उस तरह की सुविधाएं नहीं है जिससे उनकी पढ़ाई सही ढंग से हो सके और उन्हें गुणवत्तापूर्ण जानकारी मिल सके. इसका खंडन करते हुए विश्वविद्यालय ने कहा कि द्वारका कैंपस से सूरजमल कैंपस में पढ़ाई के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है. उसमें कोई कमी नहीं है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने सभी को मिलकर जांच करने एवं उसकी रिपोर्ट देने को कहा है.

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-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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