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Gyanvapi Case: श्रृंगार गौरी को लेकर महिला वादिनियों के मुकदमे पर आदेश सुरक्षित, 26 सितंबर को आएगा फैसला

सौरभ अग्रवाल

Gyanvapi Case: गुरुवार को श्रृंगार गौरी को लेकर पांच हिंदू महिला वादिनियों की ओर से दाखिल मुकदमे में सुनवाई कर वाराणसी जिला जज की कोर्ट ने आदेश सुरक्षित कर लिया है. अब 26 सितम्बर को जिला जज इस पर आदेश सुनाएंगे, वहीं सील्ड एरिया में कथित शिवलिंग को लेकर सुनवाई 28 सितम्बर को होगी.

वाराणसी (Varanasi) के ज्ञानवापी (Gyanvapi) मामले में श्रृंगार गौरी, आदिविशेश्वर और ज्ञानवापी से जुड़े जनपद न्यायाधीश वाराणसी की कोर्ट में समेकित (क्लब) किये गये आठ मुकदमे में जिला जज ने गुरुवार को सुनवाई की, इसमें पांच महिला वादिनियों के केस को लीडिंग केस बनाया गया है. इस दौरान जज ने हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के वकीलों की बहस सुनने के बाद श्रृंगार गौरी और आदिविशेश्वर की पूजा को लेकर चल रहे मुकदमे में फैसला सुरक्षित रख लिया है.

हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन ने मीडिया को जानकारी दी कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने बहस की. इस दौरान ज्ञानवापी परिसर के चल रहे एएसआई सर्वे के खर्च को लेकर मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने सवाल उठाए थे. इसके बाद दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जिला जज ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब इस मामले में 26 सितंबर को जिला जज आदेश सुनाएंगे. अधिवक्ता मदन मोहन ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर के सील्ड एरिया में वजू खाने में कथित शिवलिंग वाले वाद में और एएसआई सर्वे में मिल रहे तथ्यों को संरक्षित करने की अर्जी पर सुनवाई 28 सितंबर को होगी.

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मालूम हो कि, वाराणसी के जनपद न्यायाधीश की कोर्ट में पांच वादिनी महिलाओं के केस के साथ समेकित किये गये आठ मुकदमों में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में सील कथित शिवलिंग के श्रृंगार, राग, भोग, आरती, पूजन, दर्शन की मांग को लेकर दाखिल मुकदमा भी शामिल हैं. इसी को लेकर गुरुवार को सुनवाई हुई है.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

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