देश

शराब-शौकीनों के लिए बुरी खबर, होली के मौके पर बंद रहेंगे ठेके; भांग की बिक्री पर भी पाबंदी

Holi 2024 Dry Day in UP Delhi NCR and Jammu Kashmir: आज रात को होलिका दहन  किया जाएगा और कल यानी 25 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा. होली के मौके पर कई लोग शराब और भांग (ठंढ़ई) पीते हैं. कई लोग तो उत्सव वाले दिन शराब पार्टी भी करते हैं. होली पर कुछ लोग तो इतना अधिक नशा कर लेते हैं कि उनका शरीर बेकाकू हो जाता है. परिणामस्वरूप कई लोग गंदी नालियों में लुढ़के नजर आते हैं. हालांकि, इस बार होली पर ऐसा नहीं कर पाएंगे. दरअसल होली पर दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में शराब और भांग की बिक्री नहीं होगी. होली के दिन इन जगहों पर ड्राई डे घोषित किया गया है. जिसके तरह दोनों राज्यों में शराब के तमाम ठेके बंद रहेंगे. इसके अलावा भांग की बिक्री पर भी रोक रहेगी. बता दें कि सरकार के इस आदेश का उलंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

यूपी में डेढ़ दिन का ड्राई डे घोषित

यूपी की योगी सरकार के प्रत्येक जिलाधिकारी को खास आदेश जारी किया गया है. जिसके बाद जिलाधिकारी ने भी अपने-अपने जिलों में गाइडलाइन जारी कर दिया है. उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो आदेश जारी किया गया है, उसमें इस बात का जिक्र है कि यूपी के लोग होली के दिन शराब नहीं पी सकेंगे. इतना ही नहीं, होली के अगले दिन दोपहर तक शराब और भांग की बिक्री बंद रहेगी. ऐसा इसलिए क्योंकि, यूपी सरकार ने पूरे प्रदेश में डेढ़ दिन का ड्राई-डे घोषित किया है.

उत्तर प्रदेश के मुख्य शहरों कानपुर, लखनऊ समेत तमाम बड़े जगहों पर 25 मार्च को शराब की बिक्री नहीं होगी. इस दिन शराब, बियर, ताड़ी और भांग नहीं मिलेगा. इस बारे में विस्तार के जानकारी देते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि रविवार (24 मार्च) को रात 10 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक ड्राई डे रहेगा.

वहीं, होली के दिन जम्मू कश्मीर में भी ड्राई डे घोषित किया गया है. इस संबंध में किश्तवार जिलाधिकारी ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि होली के दिन इस जिले में कहीं भी शराब की बिक्री नहीं होगी.

यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक, आबकारी विभाग पर कड़ी नजर रखी जाएगी. जिसको लेकर पुलिस विभाग को खास निर्देश दिया गया है.

होगी कड़ी कार्रवाई

इधर यूपी सरकार के आदेश के मुताबिक, आबकारी विभाग पर कड़ी नजर रखी जाएगी. जिसको लेकर पुलिस विभाग को खास निर्देश दिया गया है. अगर किसी के द्वार सरकारी आदेश का उलंघन किया जाता है या शराब के ठेके खुले पाए जाते हैं तो तत्काल लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा. साथ ही उचित कार्रवाई के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: होली से पहले तिरपाल से ढक दी गईं यूपी की मस्जिदें, जानें ये बड़ी वजह

Dipesh Thakur

Recent Posts

केस दर्ज होने के खिलाफ AMU में छात्रों का प्रदर्शन, छात्र संघ चुनाव कराने की मांग पर अड़े

AMU छात्र नेता सलमान गौरी ने कहा, जिन बच्चों का सस्पेंशन किया है उन्हें बहाल…

1 hour ago

‘व्यापार और भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा’, अमेरिका में अडानी ग्रुप पर लगे आरोपों पर बोले अधिवक्ता विजय अग्रवाल

Gautam Adani Indictment In US: दिल्‍ली में नामचीन क्रिमिनल लॉयर एडवोकेट विजय अग्रवाल ने उद्योगपति…

2 hours ago

BGT Perth Test: टीम इंडिया 9वीं बार विदेशी सीरीज में पहले ही दिन हुई ऑल-आउट

Border-Gavaskar Trophy: भारतीय टीम पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 150 रन बनाकर ऑल-आउट…

2 hours ago

हर वर्ष 5 लाख डॉलर की नौकरी और परिवार को दुबई का वादा, बायजू के संस्थापक पर गवाह को देश छोड़ने के लिए लालच देने के लगे आरोप

अमेरिका के व्यवसायी और गवाह ने दुबई में बायजू रवींद्रन के साथ अपनी मुलाकातों को…

2 hours ago

Norway की राजकुमारी के बेटे पर लगा ऐसा गंभीर आरोप कि झेलनी पड़ रही शर्मिंदगी, जानें पूरा मामला

नॉर्वे की राजकुमारी मेटे-मैरिट के बेटे मैरियस बोर्ग होइबी पर यौन उत्पीड़न और रेप के…

2 hours ago