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भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में कोर्ट ने 7 आतंकियों को सुनाई फांसी की सजा, एक को उम्रकैद

Bhopal-Ujjain passenger train blast case: भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में हुए ब्लास्ट मामले में अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. इस ब्लास्ट में दोषी पाए गए सात आरोपियों को फांसी और एक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. घटना में शामिल दोषी पाए गए आरोपी प्रतिबंधित संगठन आईएसआईएस के सदस्य थे. इन आतंकियों में मोहम्मद फैसल, मो. अजहर, आतिफ मुज्जफर, गौस मुहम्मद खान, मो. दानिश, आसिफ इकबाल उर्फ रॉकी और सैयद मीर हुसैन को मौत की सजा दी गई है. वहीं एक अन्य आतंकी मो. आतिफ उर्फ आतिफ ईरानी को उम्रकैद की सजा मिली है. मामले की सुनवाई एनआईए स्पेशल कोर्ट में चल रही थी.

आईएसआईएस से प्रभावित थे आतंकी

इस बड़ी आतंकी घटना के मामले में आठ मार्च, 2017 को एटीएस के डिप्टी एसपी मनीष चंद्र सोनकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी. दर्ज रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि मुस्लिम नौजवानों को अपने संगठन से जोड़ने के लिए आईएसआईएस इंटरनेट पर लगातार आतंकवादी घटनाओं का वीडियो अपलोड कर रहा है और देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ है.

आईएसआईएस की इसी तरह की कोशिशों का नतीजा था कि दानिश अख्तर, मो. फैसल, सैफुल्ला, अजहर और आतिफ मुजफ्फर ने इससे प्रभावित होकर 7 मार्च 2017 को मध्यप्रदेश के शाजापुर में सवारी गाड़ी में बम विस्फोट का षडयंत्र रच डाला. पहले भी ये सभी जिहाद और आतंकी घटनाओं को करने का मंसूबा जता चुके थे.

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एक ही मुहल्ले के कई आतंकी

पुलिस ने फैसल को कानपुर से गिरफ्तार किया था. पुलिस को उसके पास से मोबाइल के अलावा रुपये भी मिले थे. जब उससे पूछताछ की गई तो उसने वारदात में शामिल अपने अन्य साथियों के नाम भी बता दिए. इनमें दानिश अख्तर आतिफ मुजफ्फर और सैफुल्ला, फैसल के मुहल्ले के हैं. वहीं घटना में शामिल एक और आतंकी गौस मुहम्मद अक्सर उसके घर आया जाया करता था.

पुलिस द्वारा भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट मामले में शामिल सभी आतंकियों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था. वहीं एक आतंकी सैफुल्ला मुठभेड़ में मारा गया था. इन सभी के पास से पुलिस को भारी मात्रा में हथियार और गोला बारुद बरामद हुए थे.

Rohit Rai

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