इनकम टैक्स रिकवरी के खिलाफ कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग से पूछा है कि हाईकोर्ट ने कांग्रेस को ITAT (Income Tax Appellate Tribunal/आयकर अपीलीय अधिकरण) वापस जाने के लिए क्यों कहा, जब कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में अपील में आई है? कोर्ट ने आयकर विभाग से पूछा कि क्या यह आदेश हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में है? कांग्रेस की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस बी वी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई कर रही है.
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की याचिका का लंबित रहना ITAT द्वारा उसके समक्ष अपील पर निर्णय लेने में बाधा नहीं बनेगा और कांग्रेस को इसमें सहयोग करना होगा. दरअसल कांग्रेस ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. जिसमें आयकर विभाग द्वारा 105 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कांग्रेस को जारी किए गए नोटिस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.
पिछली सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने आश्वासन दिया था कि फिलहाल इस मामले में कोई एक्शन नही लिया जाएगा. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कह था कि कांग्रेस की याचिका में सीमित मांग की गई है, लेकिन हम उससे आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि फिलहाल 1700 करोड़ रुपये की या किसी और कि वसूली के लिए कोई कदम नही उठाएंगे.
इस पर कांग्रेस की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि मैं निः शब्द हो जाता हूं और ऐसा बहुत कम बार होता है. मुझे कहना पड़ेगा कि इनका रवैया उदार है. बता दें कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को आयकर विभाग ने नया नोटिस भेजा था. जिसके जरिये आकलन वर्ष 1014-15 से 2016-17 तक के लिए 1745 करोड़ रुपये के कर की मांग की गई है.
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-भारत एक्सप्रेस
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