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Delhi Liquor Policy Case: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 27 अगस्त तक बढ़ाई हिरासत

दिल्ली शराब नीति मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार होने वालों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के. कविता शामिल है.

Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री, दिल्ली. (फाइल फोटो)

Vikash Jha Edited by Vikash Jha

दिल्ली शराब नीति कथित घोटाला मामले में भ्रष्टाचार के तहत तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 27 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है. केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया जहां कोर्ट ने न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया है.

जेल से बाहर नहीं आ पाए

सीबीआई ने केजरीवाल सहित 5 अन्य लोगों के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक, व्यापारी पी शरथ चंद्र रेड्डी, विनोद चौहान, आशीष माथुर और अमित अरोड़ा के नाम शामिल है. सीबीआई की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर 12 अगस्त को सुनवाई होनी है. जबकि ईडी मामले में पहले ही चार्जशीट दायर कर चुकी है.

इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. हालांकि सीबीआई की ओर से गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए.

सिसोदिया और संजय  सिंह को मिल चुकी है जमानत

बता दें कि इस मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार होने वाले लोगों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बीआरएस नेता के. कविता शामिल है.

हाल ही में मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है. इससे पहले संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है. 21 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से संरक्षण नही मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को देर शाम को गिरफ्तार कर लिया था. जबकि केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल में 77 जातियों को OBCमें शामिल करने का मामला: सुप्रीम कोर्ट अब 27 अगस्त को करेगा सुनवाई

-भारत एक्सप्रेस



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