देश

इनकम टैक्स नोटिस मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत, फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई

Income Tax Notice to Congress: इनकम टैक्स रिकवरी मामले में आज यानी 1 अप्रैल को कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है. दरअसल सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने भरोसा दिया है कि इस मामले पर फिलहाल कोई कार्रवाई वो नहीं करने जा रहा है. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 24 जुलाई तक टाल दी है. बता दें कि कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई.

बता दें कि इनकम टैक्स रिकवरी मामले में नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आने वाले चुनाव के दौरान पार्टी को तमाम परेशानी का सामना करना पड़े. इस मुद्दे को रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई महारैली में भी कांग्रेस ने उठाया था. राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाए थे और कहा था कि चुनाव से ठीक पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है. इसके अलावा राहुल ने ये भी आरोप लगाया था कि सरकार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करके चुनाव फिक्स करने का पूरा प्रयास कर रही है. बता दें कि कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस दिया गया था और 1700 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है. इसी के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

ये भी पढ़ें-बरेली में अपनों का ही विरोध झेल रही भाजपा, जानें छत्रपाल ने टिकट लौटाने की बात क्यों कही

सुनवाई के दौरान ये बात कही सॉलिसीटर जनरल ने

मीडिया सूत्रों के मुताबिक आज हुई सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुए थे. अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी को चुनाव लड़ने में समस्या हो, इसलिए फिलहाल 1700 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कदम नहीं उठाया जाएगा. इसके अलावा सॉलिसीटर जनरल ने जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ से ये मांग की कि नोटिस के खिलाफ मामले पर सुनवाई को चुनाव के बाद के लिए टाल दिया जाए. इसी के साथ ही सॉलिसीटर जनरल ने ये भी कहा कि फिलहाल 1700 करोड़ रुपये की या किसी और रकम की वसूली के लिए हम कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं.

कांग्रेस के वकील ने कही ये बात

सॉलिसीटर जनरल का पक्ष सुनने के बाद कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं निःशब्द हो जाता हूं और ऐसा बहुत कम बार होता है. मुझे कहना पड़ेगा कि इनका रवैया बहुत उदार है. तो दूसरी ओर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस याचिका के विरोध में अपनी दलीलें रखने के लिए उनको बाद में पूरा मौका दिया जाएगा. इसी के साथ ही जस्टिस नागरत्ना ने 24 जुलाई तक सुनवाई टालने की बात कही.

Archana Sharma

Recent Posts

महाकुम्भ में हो पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था, इंटेलिजेंस बढाएं, माफिया-गुर्गों पर भी कार्रवाई तेज करें: CM योगी

CM योगी ने आज प्रयागराज में महाकुम्भ से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की, आवश्यक कार्यों…

1 hour ago

… तो ये है असली कारण जिसकी वजह से शमी नहीं खेल पाएंगे Border–Gavaskar Trophy

भारतीय तेज़ गेंदबाज़ मोहम्मद शमी के नाम पर बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफ़ी के अंतिम दो मैचों में…

1 hour ago

शेख हसीना का प्रत्यर्पण: जानिए भारत इससे कैसे कर सकता है इनकार!

बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण की आधिकारिक…

3 hours ago

Mohan Bhagwat के बयान पर क्यों हुए नाराज संत?

Video: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख चीफ मोहन भागवत ने हाल ही में नए…

3 hours ago

आतंकी लांडा और गैंगस्टर पवित्र बठिंडा के मुख्य सहयोगी को पंजाब आतंकवादी साजिश मामले में मुंबई से NIA ने किया गिरफ्तार

NIA ने खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह लांडा और गैंगस्टर बचितर सिंह के मुख्य सहयोगी जतिंदर…

3 hours ago

अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस ने 400 करोड़ के एंटरप्राइज वैल्यू पर एयर वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया

अडानी डिफेंस एंड एयरोस्पेस द्वारा एयर वर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का अधिग्रहण किया जाना अडानी…

3 hours ago