देश

इनकम टैक्स नोटिस मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत, फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई

Income Tax Notice to Congress: इनकम टैक्स रिकवरी मामले में आज यानी 1 अप्रैल को कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है. दरअसल सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने भरोसा दिया है कि इस मामले पर फिलहाल कोई कार्रवाई वो नहीं करने जा रहा है. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 24 जुलाई तक टाल दी है. बता दें कि कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई.

बता दें कि इनकम टैक्स रिकवरी मामले में नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आने वाले चुनाव के दौरान पार्टी को तमाम परेशानी का सामना करना पड़े. इस मुद्दे को रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई महारैली में भी कांग्रेस ने उठाया था. राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाए थे और कहा था कि चुनाव से ठीक पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है. इसके अलावा राहुल ने ये भी आरोप लगाया था कि सरकार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करके चुनाव फिक्स करने का पूरा प्रयास कर रही है. बता दें कि कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस दिया गया था और 1700 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है. इसी के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

ये भी पढ़ें-बरेली में अपनों का ही विरोध झेल रही भाजपा, जानें छत्रपाल ने टिकट लौटाने की बात क्यों कही

सुनवाई के दौरान ये बात कही सॉलिसीटर जनरल ने

मीडिया सूत्रों के मुताबिक आज हुई सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुए थे. अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी को चुनाव लड़ने में समस्या हो, इसलिए फिलहाल 1700 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कदम नहीं उठाया जाएगा. इसके अलावा सॉलिसीटर जनरल ने जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ से ये मांग की कि नोटिस के खिलाफ मामले पर सुनवाई को चुनाव के बाद के लिए टाल दिया जाए. इसी के साथ ही सॉलिसीटर जनरल ने ये भी कहा कि फिलहाल 1700 करोड़ रुपये की या किसी और रकम की वसूली के लिए हम कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं.

कांग्रेस के वकील ने कही ये बात

सॉलिसीटर जनरल का पक्ष सुनने के बाद कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं निःशब्द हो जाता हूं और ऐसा बहुत कम बार होता है. मुझे कहना पड़ेगा कि इनका रवैया बहुत उदार है. तो दूसरी ओर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस याचिका के विरोध में अपनी दलीलें रखने के लिए उनको बाद में पूरा मौका दिया जाएगा. इसी के साथ ही जस्टिस नागरत्ना ने 24 जुलाई तक सुनवाई टालने की बात कही.

Archana Sharma

Recent Posts

Rau’s Coaching case: फुटेज और सेटेलाइट इमेज सुरक्षित रखने की मांग, कोर्ट ने CBI को दिए ये निर्देश

दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई से राजेन्द्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी…

2 mins ago

Delhi Riots: हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या मामले में दो लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत

दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की हत्या के दो आरोपी…

20 mins ago

डॉ. विभूति नारायण सिंह की 98वीं जयंती के मौके पर संस्कृति दिवस समारोह आयोजित, तमाम दिग्गज हस्तियों ने की शिरकत

समाज में उल्लेखनीय योगदान करने वाली 11 विशिष्ट विभूतियों को काशीराज डॉ विभूति नारायण सिंह…

45 mins ago

नहीं बढ़ेगी MCD पार्षदों को आवंटित होने वाली राशि, दिल्ली हाई कोर्ट से याचिकाकर्ता ने वापस ली याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों के लिए दिल्ली नगर निगम (MCD) के पार्षदों को…

59 mins ago

Jharkhand Election से पहले CBI ने बढ़ाई हेमंत सोरेन की मुसीबत! CM के करीबी के 17 ठिकानों पर रेड में मिले 1 किलो सोना और 50 लाख

झारखंड के साहिबगंज में 1,250 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के अवैध पत्थर उत्खनन से…

2 hours ago