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इनकम टैक्स नोटिस मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत, फिलहाल नहीं होगी कार्रवाई

इस मुद्दे को रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई महारैली में भी कांग्रेस ने उठाया था. राहुल गांधी ने कहा था कि चुनाव से ठीक पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है.

IT Notice to Congress

फोटो सोशल मीडिया

Income Tax Notice to Congress: इनकम टैक्स रिकवरी मामले में आज यानी 1 अप्रैल को कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है. दरअसल सुनवाई के दौरान आयकर विभाग ने भरोसा दिया है कि इस मामले पर फिलहाल कोई कार्रवाई वो नहीं करने जा रहा है. सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 24 जुलाई तक टाल दी है. बता दें कि कांग्रेस ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर आज सुनवाई हुई.

बता दें कि इनकम टैक्स रिकवरी मामले में नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा था कि ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आने वाले चुनाव के दौरान पार्टी को तमाम परेशानी का सामना करना पड़े. इस मुद्दे को रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई महारैली में भी कांग्रेस ने उठाया था. राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाए थे और कहा था कि चुनाव से ठीक पहले हमारे अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है. इसके अलावा राहुल ने ये भी आरोप लगाया था कि सरकार सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का इस्तेमाल करके चुनाव फिक्स करने का पूरा प्रयास कर रही है. बता दें कि कांग्रेस को इनकम टैक्स विभाग की ओर से नोटिस दिया गया था और 1700 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है. इसी के खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

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सुनवाई के दौरान ये बात कही सॉलिसीटर जनरल ने

मीडिया सूत्रों के मुताबिक आज हुई सुनवाई के दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुए थे. अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा था कि हम नहीं चाहते कि किसी पार्टी को चुनाव लड़ने में समस्या हो, इसलिए फिलहाल 1700 करोड़ रुपये की वसूली के लिए कदम नहीं उठाया जाएगा. इसके अलावा सॉलिसीटर जनरल ने जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ से ये मांग की कि नोटिस के खिलाफ मामले पर सुनवाई को चुनाव के बाद के लिए टाल दिया जाए. इसी के साथ ही सॉलिसीटर जनरल ने ये भी कहा कि फिलहाल 1700 करोड़ रुपये की या किसी और रकम की वसूली के लिए हम कोई कदम नहीं उठाने जा रहे हैं.

कांग्रेस के वकील ने कही ये बात

सॉलिसीटर जनरल का पक्ष सुनने के बाद कांग्रेस की ओर से पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मैं निःशब्द हो जाता हूं और ऐसा बहुत कम बार होता है. मुझे कहना पड़ेगा कि इनका रवैया बहुत उदार है. तो दूसरी ओर दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि इस याचिका के विरोध में अपनी दलीलें रखने के लिए उनको बाद में पूरा मौका दिया जाएगा. इसी के साथ ही जस्टिस नागरत्ना ने 24 जुलाई तक सुनवाई टालने की बात कही.



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