राजस्थान में 2021 सब इंस्पेक्टर (SI) भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है. दरअसल एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में आरोपियों की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के अवकाशकालीन पीठ ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. आरोपियों की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की अवकाशकालीन पीठ सुनवाई कर रही हैं. इससे पहले भी आरोपियों की ओर से याचिका दायर की गई थी. जिसपर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले को हाइकोर्ट भेज दिया था. लेकिन आरोपियों को हाइकोर्ट से राहत नही मिली जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
बता दें कि एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल सहित 12 आरोपियों ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिकाकर्ता सुरेंद्र कुमार, नरेश कुमार, राजेश्वरी सहित एसआई ने अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है. बता दें कि जयपुर महानगर द्वितीय की सीएमएम कोर्ट ने 11 ट्रेनी एसआई और एक कांस्टेबल को 12 अप्रैल को जमानत दे दी थी. ट्रेनी एसआई को जमानत मिलना एसओजी के लिए बड़ा झटका था, इस फैसले के खिलाफ एसओजी की याचिक राजस्थान हाइकोर्ट ने 15 अप्रैल को अंतरिम रोक लगा दी थीं.
राजस्थान हाइकोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद सभी 12 आरोपी सुप्रीम कोर्ट पहुचे है. वही एसआई पेपर लीक मामले में तीन अन्य आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी को अवैध बताने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. जस्टिस पीएस नरसिंम्हा और जस्टिस पंकज मिथल की अवकाशकालीन बेंच ने आरोपियों को राजस्थान हाइकोर्ट जाने की सलाह दी है.
राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने फरवरी, 2021 में 859 पदों पर सब-इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर पदों पर भर्ती निकाली थी. इसके लिए 13 से 15 सितंबर के बीच प्रदेश में कई परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए थे.
-भारत एक्सप्रेस
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