देश

झारखंड सरकार को हाईकोर्ट से झटका, नगर निगम और निकाय चुनाव कराने के आदेश पर रोक से किया इंकार

Jharkhand High Court on conduct municipal corporation elections: झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिसमें अदालत ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में निकाय चुनाव की घोषणा कराने का आदेश दिया था. जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने इस मामले में 4 जनवरी को आदेश पारित किया था. आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डबल बेंच में अपील दायर की थी.

बता दें कि प्रदेश में नगर निगम और निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर पार्षद रोशनी खलखो और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी. झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की. वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. वहीं पार्षदों की ओर से विनोद सिंह ने बहस की.

 

मधुकर आनंद, ब्यूरो चीफ़, भारत एक्सप्रेस, रांची

Recent Posts

उज्जैन से अयोध्या तक पदयात्रा: पार्थिव शिवलिंग पूजन के बाद दिग्विजय सिंह का ‘धर्म की सियासत’ पर करारा हमला

MP Politics: महाकाल की नगरी उज्जैन से अयोध्या तक दिग्विजय सिंह की 'सत्य सनातन स्वाभिमान…

2 minutes ago

शीतला माता मंदिर हादसे में बढ़ा मौतों का आंकड़ा, एक और घायल ने तोड़ा दम, 16 हुई मृतकों की संख्या

Sheetla Mata Temple Accident: ग्वालियर के शीतला माता मंदिर के पास हुए भीषण ट्रक हादसे…

3 minutes ago

दिल्ली हाई कोर्ट: पीएम की विदेश यात्राओं के उड़ान रिकॉर्ड आरटीआई में देने का CIC आदेश रद्द

दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की वायुसेना विमान यात्राओं के…

21 minutes ago

दिल्ली में दशानन को झटका! रावण से नहीं हुआ एक दिन इंतजार, खुद हुआ भस्म; देखें VIDEO

Ravan Dahan Viral Video Delhi: दिल्ली के पटेल नगर में दशहरे से एक दिन पहले…

29 minutes ago