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झारखंड सरकार को हाईकोर्ट से झटका, नगर निगम और निकाय चुनाव कराने के आदेश पर रोक से किया इंकार

प्रदेश में नगर निगम और निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर पार्षद रोशनी खलखो और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी.

Jharkhand High Court on conduct municipal corporation elections

झारखंड हाईकोर्ट.

Jharkhand High Court on conduct municipal corporation elections: झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिंगल बेंच के उस आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया, जिसमें अदालत ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में निकाय चुनाव की घोषणा कराने का आदेश दिया था. जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने इस मामले में 4 जनवरी को आदेश पारित किया था. आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने डबल बेंच में अपील दायर की थी.

बता दें कि प्रदेश में नगर निगम और निकाय चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर पार्षद रोशनी खलखो और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. मामले में अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी. झारखंड हाईकोर्ट की डबल बेंच ने जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की बेंच ने इस मामले में सुनवाई की. वहीं राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा. वहीं पार्षदों की ओर से विनोद सिंह ने बहस की.

 

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