आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में गिरफ्तार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार को तीस हजारी कोर्ट से फिलहाल राहत नही मिली है। कोर्ट ने विभव कुमार की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका को निष्प्रभावी करार देते हुए खारिज कर दिया है।
मामले की सुनवाई के दौरान विभव के वकील ने कहा कि विभव की गिरफ्तारी की जानकारी उन्हें नही दी गई। स्वाति मालीवाल के साथ कोई मारपीट नही हुई है। जबकि सरकारी वकील ने कहा कि विभव कुमार को 4 बज कर 15 मिनट पर गिरफ्तार कर लिया गया है। विभव कुमार की ओर से पेश वकील ने कहा कि 12 बजे से विभव पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। गिरफ्तारी की आशंका है। आईपीसी की धारा 308, बाकी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कोई ऐसी धारा नहीं है, जिसमे 7 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान हो।
विभव को नहीं मिला कोई नोटिस
विभव के वकील हरिहरन ने यह भी कहा कि कोई भी नोटिस इस केस में आरोपी को नहीं दिया गया है, 4 घंटे से पुलिस स्टेशन में अभी तक वहां से कोई जानकारी नहीं दी गई है वहां क्या हो रहा है। जो आरोप लगा है उनपर कोई विश्वास नहीं कर सकता है। अभी विभव की स्थिति क्या है उसके बारे में हमें नहीं पता है, हमें आशंका है कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है।
स्वाति मालीवाल के आरोप समझ से परे
हरिहरन ने कहा कि मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर कोई ऐसी हरकत क्यों करेगा जैसा आरोप स्वाति मालीवाल ने लगाया है। स्वाति मालीवाल जो आरोप लगा रही है, वो समझ से परे है। विभव ऐसे मारपीट क्यों करना शुरु कर देगा, ये समझ से परे है! वकील हरिहरन ने कहा कि सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे अगर स्वाति के साथ कोई मारपीट होती तो वह चिल्लाती, अगर वह चिल्लाती तो वहां मौजूद लोग सुनते। वकील हरिहरन ने कहा कि जहां पर घटना हुई है वहां पर CCTV मौजूद था। मुख्यमंत्री से मुलाकात के लिए जरूरी है कि पहले अपॉइंटमेंट लिया जाए, लेकिन स्वाति सीधे मुख्यमंत्री आवास में पहुंच गई जो कि सीधा मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सेंध है।
मालीवाल ने नौकरी खाने की धमकी दी
हरिहरन ने कोर्ट में पेश वीडियो को लेकर कहा कि जो वीडियो वकील ने कोर्ट में दिखाया उसमें दिख रहा है कि स्वाति मालीवाल सोफे पर बैठे हुए नजर आ रही है। वकील ने कहा उस समय तक स्वाति पुलिस को कॉल कर चुकी थीं, मालीवाल ने धमकी दी कि नौकरी खा जाऊंगी। वकील ने कहा कि स्वाति मालीवाल को कभी DCW का अध्यक्ष बनाया गया था। उन्हें राज्यसभा सदस्य बनाया गया। बिभव जो उनसे ओहदे में काफी नीचे है, क्यों उनसे ऐसी हरकत करेगा। अदालत में अब 13 मई के सीसीटीवी फुटेज दिखाई जा रही है जिसमे स्वाति मालीवाल को सीएम के घर से बाहर सिक्युरिटी पर्सोनल लेकर जा रहे है।
CM से मुलाकात की जिद करना कैसे जायज
वकील ने कहा कि मुख्यमंत्री की अपनी व्यस्तता हो सकती है। उनके और भी नियुक्त हो सकते है फिर स्वाति का CM से मुलाकात की जिद करना कैसे जायज है। वहीं सरकारी वकील ने कहा कि एक तरफा पिक्चर दिखाई जा रही है। शिकायतकर्ता के सीआरपीसी की धारा 164 के बयान हुए है। बिना जांच अधिकारी का जवाब आये बिना कोर्ट को कोई राहत देने का फैसला नही करना चाहिए। जांच अधिकारी का जवाब आने के बाद पता चलेगा कि इस केस में विभव की स्थिति क्या है।
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दरअसल 13 मई को स्वाति मालीवाल से मारपीट की घटना सामने आई थी और उन्होंने अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्होनें एफआईआर दर्ज करवाई और शुक्रवार को तीस हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 का बयान दर्ज कराया, जिसमें विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए। एफआईआर दर्ज करने के बाद दिल्ली पुलिस विभव की गिरफ्तारी के लिए लगातार उसकी लोकेशन खंगाल रही थीं।
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