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Mukhtar Ansari: मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर टला फैसला, 15 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट मामले में सुनाई जानी है सजा

Krishnanand Rai Murder Case: बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) और उनके भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी (Afzal Ansari) के खिलाफ 15 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में गाजीपुर कोर्ट का फैसला शनिवार को आने वाला था, लेकिन जज के अवकाश होने के कारण सुनवाई टल गई है.

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जानें क्या है पूरा मामला

मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा जेल में बंद है. मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 15 साल पहले केस दर्ज हुआ था. दोनों पर चंदौली में 1996 में कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रूंगटा अपहरण और हत्या कांड के साथ ही कृष्णानंद राय की हत्या को अंजाम देने का आरोप था. गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले में गाजीपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में पिछली सुनवाई 1 अप्रैल को हुई थी, तब कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जानकारी सामने आ रही है कि मामले में अधिकतम 10 साल की सजा हो सकती है. अगर कोर्ट सजा सुनाती है तो अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता भी जा सकती है. इससे पहले एक अन्य मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा पहले ही हो चुकी है.

जानें कौन थे कृष्णानंद राय

मालूम हो कि कृष्णानन्द राय भाजपा के कद्दावर नेता थे. 2005 में जब उनकी हत्या की गई थी, तब वह भाजपा विधायक थे. मोहम्मदाबाद थाना के बसनिया चट्टी में हुई इस वारदात में कुल 7 लोगों की जान चली गई थी. पुलिस जांच के बाद अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी पर 2007 में गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था. इस मामले में मुख्तार के बहनोई एजाजुल हक पर भी मुकदमा दर्ज हुआ था.

जानें गैंगेस्टर एक्ट में क्या है सजा का प्रावधान

सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता अजय अग्रवाल बताते हैं कि, गैंगस्टर मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है. अगर कोर्ट अफजाल अंसारी को 2 साल से अधिक की सजा सुनाई, तो अफजाल अंसारी की संसद सदस्यता चली जाएगी. बता दें कि अफजाल अंसारी अपने मामले को हाई कोर्ट भी गये थे, पर उनको वहां से राहत नहीं मिली. मुख्तार अंसारी के मामले में 10 गवाहों और अफजाल अंसारी के मामले में 7 गवाहों की गवाही इस मामले में ट्रायल के दौरान हो चुकी है.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

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