सांकेतिक फोटो-सोशल मीडिया
LPG Price Hike: बजट सामने आने के बाद 1 अगस्त से ही आम आदमी की जेब को झटका लगना शुरू हो गया है. जहां एक ओर एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं. तो वही क्रेडिट कार्ड, फास्टैग रूल्स के नियमों में भी बदलाव हुआ है.
बता दें कि एलपीजी की कीमत में यह इजाफा कमर्शियल सिलेंडर के रेट में किया गया है. मालूम हो कि जहां तेल कंपनियों ने 1 जुलाई को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 30 रुपये की कटौती की थी तो वहीं अब 1 अगस्त से इसके दाम में इजाफा हुआ है और सिलेंडर को 6.50 रुपये महंगा कर दिया गया है. इसके अलावा दिल्ली में रेट 1646 रुपये से बढ़कर 1652.50 रुपये हो गए हैं. जबकि 31 जुलाई तक 19 किलो वाला कमर्शियल गैस सिलेंडर 1646 रुपये का मिल रहा था.
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तो वहीं कोलकाता में आज से 1764.50 रुपये का कमर्शियल सिलेंडर मिलेगा. इसके अलावा मुंबई में कीमत 1598 रुपये से बढ़कर 1605 रुपये हो गई है. चेन्नई में अब इसका रेट 1809.50 रुपये की बजाय 1817 रुपये होगा. कंपनियों ने कोलकाता में सबसे अधिक 8.50 रुपये की बढ़ोतरी की है. फिलहाल राहत की बात ये है कि अभी घरेलू सिलेंडर के दाम में बढ़ोतरी नहीं की गई है.
आज से देश के सबसे बड़े बैंक एचडीएफसी बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव किया है. एक अगस्त से क्रेडिट के जरिए CRED, Cheq, MobiKwik, Freecharge जैसे थर्ड पार्टी ऐप पर पेमेंट करने पर आपको ट्रांजेक्शन की राशि का एक फीसदी सर्विस चार्ज के रूप में देना होगा. इसके अलावा 15,000 रुपये से अधिक के फ्यूल ट्रांजेक्शन पर आपको 1 फीसदी सर्विस चार्ज देना होगा. इस सर्विस चार्ज की सीमा अधिकतम 3,000 रुपये रखी गई है. इसी के साथ ही ईएमआई ट्रांजेक्शन पर ग्राहकों को आज से 299 रुपये ट्रांजेक्शन फीस देनी होगी. इस तरह से इसमें भी आम आदमी की जेब को झटका लगा है.
फास्टैग के नियमों में भी एक अगस्त से बदलाव हुआ है. जिन फास्टैग यूजर्स के केवाईसी कराए हुए तीन साल से अधिक समय हो गया है. उनको 1 अगस्त से लेकर 31 अक्तूबर तक केवाईसी करवाना जरूरी कर दिया गया है. यूजर्स और कंपनी अपने फास्टैग अकाउंट के KYC की प्रक्रिया को 31 अक्टूबर तक पूरा करवा सकते हैं. इसके अलावा फास्टैग अकाउंट का केवाईसी प्रोसेस पूरा न होने पर 1 अगस्त से उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है.
आज यानी एक अगस्त से असेसमेंट ईयर 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर भी अब पेनल्टी देनी होगी. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई को खत्म हो गई है. इसलिए अब रिटर्न फाइल करने वाले को 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
-भारत एक्सप्रेस
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