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दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 31 मई तक के लिए न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया है. सिसोदिया को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया. राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज काबेरी बावेजा ने आरोपियों से लिखित में यह बताने के लिए कहा कि गैर जरूरी दस्तावेज़ों की जांच के लिए कितना समय लगेगा. कोर्ट 31 मई 12 बजे अगला सुनवाई करेगा.
ED ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में आरोप में एफआईआर दर्ज की. बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी थी.
दरअसल मनीष सिसोदिया ने ईडी और सीबीआई दोनों मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की है. दिल्ली हाईकोर्ट मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज शाम पांच बजे अपना फैसला सुनाएगा. हाईकोर्ट ने 14 मई को आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया के अलावा सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. मनीष सिसोदिया दोनों मामले में गिरफ्तार हैं और न्यायिक हिरासत के तहत तिहाड़ जेल में बंद हैं.
-भारत एक्सप्रेस
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