मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि हिंदु पक्ष की ओर से दायर सभी 18 याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की जाएगी. मुस्लिम पक्ष की ओर से पेश वकील ने कहा कि हिंदू पक्ष की ओर से दायर सभी 18 याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, लिहाजा इसे खारिज किया जाना चाहिए. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने यह आदेश दिया है.
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के निचली अदालत में लंबित कुल 18 मुकदमों को सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर किये जाने के फैसले के खिलाफ मुश्लिम पक्ष की ओर से चुनौती दी गई है. एक अगस्त को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन याचिकाओं को सुनवाई योग्य माना था. पिछली सुनवाई में याचिकाओं को निचली अदालत से हाईकोर्ट ट्रांसफर किए जाने पर रोक लगाने की मुश्लिम पक्ष की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया था.
मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने सुप्रीम कोर्ट में दूसरी कैविएट दाखिल की है. इससे पहले राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी.
विष्णु शंकर जैन और विष्णु गुप्ता द्वारा दायर कैविएट में कहा गया है कि अगर शाही ईदगाह कमेटी या कोई और याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के 18 याचिकाओं के सुनवाई योग्य होने और उन पर एक साथ सुनवाई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आता है तो अदालत बिना पक्ष सुने कोई आदेश न जारी करें. इन याचिकाओं पर उनका भी पक्ष सुना जाए. इसके अलावे कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा 14 दिसंबर 2023 को शाही ईदगाह मस्जिद कॉम्प्लेक्स का सर्वे करने के आदेश पर रोक लगा रखा है. हाईकोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किये जाने पर भी रोक लगा दिया था.
मामले से जुड़े हिंदू पक्षकारो की दलील है कि मस्जिद परिसर में कई ऐसे चिन्ह मौजूद है, जिनसे प्रामाणिक होता है कि इतिहास में यह मंदिर था. गौरतलब है कि मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह मस्जिद परिसर को लेकर भूमि विवाद लंबे समय से जारी है. उत्तर प्रदेश में अयोध्या की राम जन्मभूमि मंदिर के तर्ज पर ही मथुरा में भी अलग और भव्य मंदिर बनाने की मांग हो रही है.
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-भारत एक्सप्रेस
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