Money Laundering Case: दिल्ली हाईकोर्ट आम आदमी पार्टी (AAP) के जेल में बंद नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की मनी लांड्रिंग के मामले में दाखिल जमानत याचिका पर आप (बृहस्पतिवार) को अपना फैसला सुना सकता है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछले साल 30 मई को उन्हें गिरफ्तार किया था और इस समय वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.
दिल्ली के पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) पर चार कंपनियों के जरिए मनी लांड्रिंग (Money Laundering Case) करने का आरोप है. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा बृहस्पतिवार को उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुना सकते हैं. हाईकोर्ट ने जांच एजेंसी और ‘आप’ नेता के वकील की दलीलें सुनने के बाद 21 मार्च को जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सत्येंद्र जैन ने इससे पहले अदालत से कहा था कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता और वह जांच में सहयोग कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने तर्क दिया था कि मामले में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद उन्हें कैद में रखने की जरूरत नहीं है.
‘आप’ के नेता ने पिछले साल 17 नवंबर को निचली अदालत द्वारा दिए फैसले को चुनौती दी थी. निचली अदालत ने अपराध में जैन की संलिप्तता के प्रथम दृष्टया संकेत मिलने के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था.
सत्येंद्र जैन के अलावा निचली अदालत ने सह अभियुक्तों वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी थी. अदालत ने कहा कि जैन ने जानबूझकर अपराध को छिपाया और वह प्रथमदृष्टया मनी लांड्रिंग (Money Laundering Case) के मामले में दोषी प्रतीत होते हैं. हाईकोर्ट ने वैभव जैन और अंकुश जैन की जमानत याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रखा है. तीनों की जमानत का ईडी ने अदालत के समक्ष विरोध किया है.
(एजेंसी इनपुट के साथ)
-भारत एक्सप्रेस
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