देश

दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, आज ही करना होगा सरेंडर

Satyendar Jain Surrender in Money laundering case: मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ा झकटा लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की सभी याचिकाओं को खारिज कर राहत देने के इनकार कर दिया है. इसके साथ ही उन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया गया है. सत्येंद्र जैन को बुधवार (20 मार्च) को कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा. सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सत्येंद्र जैन के साथ-साथ अंकुर जैन और वैभव जैन की याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है.

सरेंडर के लिए मांगा गया था एक हफ्ते का वक्त

न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने जैन से तत्काल सरेंडर करने को कहा. जैन अभी अंतरिम जमानत पर बाहर हैं. न्यायालय ने जैन को सरेंडर करने के लिए एक हफ्ते का वक्त देने के उनके वकील के मौखिक अनुरोध को ठुकरा दिया. शीर्ष अदालत ने जैन की नियमित जमानत याचिका पर 17 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. उसने 26 मई 2023 को जैन को चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी और बार-बार जमानत की अवधि बढ़ायी जाती रही.

ईडी ने जैन 2022 में किया था गिरफ्तार

जैन ने मामले में उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के छह अप्रैल 2023 के आदेश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी थी. ईडी ने जैन से कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में ‘आप’ नेता को 30 मई 2022 को गिरफ्तार कर लिया था. उसने भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत 2017 में जैन के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की एक प्राथमिकी के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया था. जैन को सीबीआई द्वारा दर्ज मामले में छह सितंबर 2019 को निचली अदालत ने नियमित जमानत दे दी थी. जैन ने इन आरोपों से इनकार किया है.

क्या है मामला

बताते चलें कि आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई ने 2017 में भ्रष्टाचार अधिनियम कानून के तहत एफआईआर दर्ज की थी. जिसमें सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था. सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग चार कंपनियों के के जरिए की गई. जिससे आप के पूर्व नेता सत्येंद्र जैन का कनेक्शन है.

यह भी पढ़ें: इलेक्टोरल बॉन्ड पर सु्प्रीम कोर्ट ने कहा- “जब हमने सभी विवरण देने को कहा था, तो इसका मतलब सभी विवरण है”

यह भी पढ़ें: ED के सामने नहीं पेश होंगे केजरीवाल, पार्टी ने कहा जब कोर्ट से जमानत है तो ED बार-बार समन क्यों भेज रही है? ईडी के समन अवैध

Dipesh Thakur

Recent Posts

त्रिपुरा में BSF जवानों पर हमले के बाद प्रशासन सख्त, घर-घर जाकर मांगे जा रहे जमीन और नागरिकता के दस्तावेज

त्रिपुरा में BSF जवानों पर हुए जानलेवा हमले के बाद प्रशासन सख्त नजर आ रहा…

8 minutes ago

अमीरी और अशांति के बीच फंसा बलोचिस्तान, जानिए पाकिस्तान के इस सबसे बड़े सूबे की कहानी

बलोचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो प्राकृतिक संसाधनों, विशाल पहाड़ों और रणनीतिक रूप…

33 minutes ago

कोहली का धमाका, गेंदबाजों का कमाल; न्यूजीलैंड पर भारत की आसान जीत

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 5 विकेट से शानदार जीत दर्ज की.…

45 minutes ago

ईरान में सत्ता बदलने निकले थे ट्रंप-नेतन्याहू, अब अपनी ही कुर्सी बचाने की चुनौती!

ईरान में सत्ता बदलने की ट्रंप और नेतन्याहू की कोशिश क्यों नाकाम हुई? खामेनेई के…

1 hour ago

राहुल गांधी बारूद खत्म..! सीएम योगी आदित्यनाथ किस से कहा अखिलेश बबुआ को समझाओ?

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा को…

2 hours ago

लोकेशन के आधार पर टैक्स तय नहीं हो सकता, बेंगलुरु फाइव-स्टार होटल पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के फाइव-स्टार होटलों पर समान प्रॉपर्टी टैक्स व्यवस्था को बरकरार रखा…

2 hours ago