सुप्रीम कोर्ट.
आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक बार फिर सुनवाई शुरू हो गई है. आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा, उसने एसबीआई से सभी विवरण का खुलासा करने को कहा था और इसमें चुनावी बांड नंबर भी शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एसबीआई को विवरण का खुलासा करने में चयनात्मक नहीं होना चाहिए. सीजेआई ने एससीबीए अध्यक्ष आदिश अग्रवाल से कहा कि चुनावी बांड पर सीजेआई को उनका पत्र पब्लिसिटी स्टंट है. सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वे चाहते हैं कि SBI के पास इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो भी जानकारी है वे सारी जानकारी सार्वजनिक की जाए.
21 मार्च तक का समय
वहीं इस मामले में भारतीय स्टेट बैंक को सुप्रीम कोर्ट कहा है कि SBI चेयरमैन को गुरुवार शाम यानी कि 21 मार्च को 5 बजे तक सारी जानकारी साझा करनी होगी. वहीं कोर्ट ने इसके लिए हलफनामा दाखिल करने को भी कहा है. कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास SBI से जैसे ही इस विषय में जानकारी मिलती है वो अपनी वेबसाइट पर तत्काल उसे अपलोड करे.
एसबीआई चयनात्मक नहीं हो सकता
सीजेआई ने चुनावी बांड पर एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से कहा- “हम चाहते थे कि एसबीआई हर बात का खुलासा करे. एसबीआई चयनात्मक नहीं हो सकता. हमें उम्मीद थी कि एसबीआई अदालत के प्रति स्पष्टवादी और निष्पक्ष रहेगा. जब हमने सभी विवरण देने को कहा था, तो इसका मतलब सभी विवरण है. बॉन्ड संख्या का खुलासा क्यों नहीं किया गया.”
सीजेआई को उनका पत्र पब्लिसिटी स्टंट…
सीजेआई ने एससीबीए अध्यक्ष आदिश अग्रवाल से कहा कि चुनावी बांड पर सीजेआई को उनका पत्र पब्लिसिटी स्टंट है. सीजेआई ने चुनावी बांड पर एसबीआई के वकील हरीश साल्वे से कहा. हम चाहते थे कि एसबीआई हर बात का खुलासा करे. एसबीआई चयनात्मक नहीं हो सकता. हमें उम्मीद थी कि एसबीआई अदालत के प्रति स्पष्टवादी और निष्पक्ष रहेगा. जब हमने सभी विवरण देने को कहा था, तो इसका मतलब सभी विवरण है. बांड संख्या का खुलासा क्यों नहीं किया गया. साल्वे ने कहा कि जहां तक बॉन्ड के नंबर की बात है हमे कोई परेशानी नहीं हम दे देंगे.
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