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NEET UG Paper Leak: नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NTA को लगाई फटकार, मांगा जवाब लेकिन काउंसलिंग पर रोक नहीं

NEET Result 2024 Scam: सुप्रीम कोर्ट ने NEET Result 2024 Scam मामले में जहां एक ओर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा है तो वहीं नीट परीक्षा रद्द करने से इंकार कर दिया है. इसके अलावा नीट काउंसलिंग प्रक्रिया पर भी रोक नहीं लगाई है. इसके बाद से स्टुडेंट्स में मायूसी छा गई है.

बता दें कि नीट यूजी 2024 में एक ही केंद्र पर 6 टॉपर्स का मामला सामने आने के बाद इस परीक्षा को फिर से कराए जाने की मांग विद्यार्थियो ने उठाई थी और एनटीए पर रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया गया था. इसी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी. कोर्ट ने फिलहाल नीट स्कैम मामले को लेकर लगाए गए आरोप के बारे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से जवाब मांगा है.

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छात्रों ने फिर से परीक्षा कराए जाने की मांग उठाई

बता दें कि नीट यूजी प्रश्नपत्र लीक होने की खबरें सामने आने के बाद से ही पूरे देश में बवाल मचा हुआ है. सैकड़ों विद्यार्थियों ने फिर से एनईईटी-यूजी 2024 परीक्षा कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद फिर से परीक्षा कराने की मांग कर रहे विद्यार्थियों को तगड़ा झटका लगा है.

कोर्ट ने कहा परीक्षा की शुचिता हुई प्रभावित

बता दें कि कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए परीक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) को नोटिस जारी किया है और कहा है कि परीक्षा की शुचिता प्रभावित हुई है, इसलिए एनटीए को जवाब देने की जरूरत है.

स्टुडेंट्स लगातार कर रहे हैं जांच की मांग

मालूम हो कि रिजल्ट आने के बाद से ही देश के तमाम हिस्सों में नीट की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी रिजल्ट वापस लेने और दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं. इसके अलावा रिजल्ट में धांधली की जांच की मांग भी उठाई है. छात्रों ने एनटीए ने मनमानी ग्रेस मार्क देने का आरोप लगाया है और कहा है कि एक सेंटर विशेष पर एग्जाम दे रहे 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स 720 तक दिए गए हैं. विद्यार्थियों ने याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि नीट परीक्षा 5 मई को हुई और तभी से कई शिकायतें सामने आने लगी थी और पेपर लीक की भी बात आई थी. मीडिया सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में याचिका तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्लाह मोहम्मद फैज और शैंक रोशन मोहिद्दीन की ओर से दायर की गई है.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

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