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सीएम केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका, आपराधिक मानहानि मामले में कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

अग्रवाल मतददाताओ के नाम कटवाने के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा लगाए गए आरोप के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में राऊज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य नेताओं के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि के मुकदमे को रद्द करने से इनकार कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने केजरीवाल, आतिशी और अन्य को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस अनूप कुमार मेंहदीरत्ता ने दिया है.

2019 में बीजेपी नेता ने दायर की थी याचिका

बता दें कि दिल्ली के बीजेपी नेता राजीव बब्बर द्वारा 2019 में दायर याचिका में केजरीवाल के अलावा आतिशी, मनोज कुमार और सुशील कुमार गुप्ता को आरोपित बनाया गया था. जिसपर कोर्ट ने केजरीवाल सहित अन्य को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया था.

कोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला

इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने 28 मई को दोनों पक्षों की जिरह के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. राजीव बब्बर ने आरोप लगाया है कि सोशल मीडिया पर केजरीवाल ने लोगों को भाजपा के खिलाफ भड़काने का प्रयास किया. दिल्ली में अग्रवाल समाज के लोगों का वोटर लिस्ट से नाम हटाने के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ आपराधिक मानहानि की याचिका दायर की गई है.

यह भी पढ़ें- सायन लाहिड़ी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, जमानत को चुनौती देने वाली ममता सरकार की याचिका को अदालत ने किया खारिज

वोटर लिस्ट से अग्रवाल समाज का नाम काटने का आरोप

अग्रवाल समाज के लोगों के वोटर लिस्ट से नाम हटाने को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप लगाए गए थे. भाजपा पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि भाजपा ने दिल्ली के कुल 8 लाख बनिए वोटरों में से चार लाख के नाम क्यों कटवाए, जवाब दीजिए. भाजपा की नोटबन्दी और जीएसटी जैसी गलत नीतियों की वजह से व्यापारियों के धंधे चौपट हो गए. इसलिए बनिए इस बार भाजपा को वोट नही दे रहे है. तो क्या इसका मतलब आप उनके वोट कटवा दोगे? ऐसे जीतोगे?

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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