सायन लाहिड़ी. (फाइल फोटो)
पश्चिम बंगाल में नबन्ना मार्च के मुख्य आयोजकों में से एक पश्चिम बंगाल के छात्र नेता सायन लाहिड़ी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने सायन लाहिड़ी को हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दायर ममता सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है. पश्चिम बंगाल सरकार का कहना था कि शांतिपूर्ण विरोध-प्रदर्शन की आड़ में लहिड़ी ने हिंसक आंदोलन को बढ़ावा दिया था.
सायन ने आयोजित की थी रैली
बता दें कि सायन लाहिड़ी को कोलकाता हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी. सायन पश्चिम बंग छात्र समाज के उन दो संगठनों में से एक में शामिल थे जिन्होंने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक.महिला चिकित्सक के कथित रेप और हत्या के विरोध में नबन्ना अभियान के तहत राज्य सचिवालय नबन्ना तक रैली आयोजित की थी.
हाई कोर्ट ने की थी सख्त टिप्पणी
सायन ने 27 अगस्त की शाम इसी रैली का.नेतृत्व करने में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था. इस आंदोलन के दौरान केपी सार्जेंट को आंख में चोट लगी थी, जिससे उनकी रोशनी चली गई थी. लाहिड़ी को जमानत देते समय कोलकाता हाई कोर्ट ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों को आतंकित करने के लिए अत्यधिक बल प्रयोग करने के पर चेतावनी दी थी और कहा था कि लाहिड़ी को केवल उनकी मुखर भूमिका के कारण विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता.
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बता दें कि सायन लाहिड़ी हिरासत से रिहा होने के बाद कहा था कि हमने सभी से विरोध प्रदर्शन में हमारे साथ खड़े होने का आग्रह किया था. हमारे पास कोई ऐसा नहीं है जिसपर हम भरोसा कर सके.
-भारत एक्सप्रेस
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