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Petrol Diesel Sale: देश के इस राज्य में रोजाना बस इतने रूपए का ही खरीद पाएंगे पेट्रोल-डीजल, जानें फिलहाल क्यों लगा दी गई है रोक?

Petrol Diesel Sale in Tripura: देश के त्रिपुरा राज्य से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां की सरकार ने प्रदेश में पेट्रोल-डीजल की खरीदारी और बिक्री को लेकर बड़ी रोक लगा दी है,  जिसकी वजह से अब लोग सीमित मात्रा में ही फ्यूल खरीद सकेंगे. बुधवार को त्रिपुरा सरकार ने पेट्रोल और डीजल बेचने-खरीदने के मामले में बड़ा फैसला करते हुए इसकी सीमा तय कर दी है. इसको लेकर एक अधिकारी ने मीडिया को जानकारी दी कि राज्य में त्रिपुरा तक आने वाली मालगाड़ियां नहीं आ पा रही हैं. इस कारण ईंधन के भंडार में आई कमी को देखते हुए ये बड़ा निर्णय लेना पड़ा है.

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के एडीशनल सेक्रेटरी निर्मल अधिकारी ने कहा कि राज्य में आने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही बाधित होने के कारण पेट्रोल और डीजल की सप्लाई में कमी हुई है. इसलिए ईंधन उत्पादों जैसे पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर एक मई से अगले आदेश तक कुछ पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है. बता दें कि असम के जतिंगा में बड़े स्तर पर भूस्खलन होने के कारण त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियों को पहुंचने में दिक्कत हो रही हैं या कहें कि त्रिपुरा तक मालगाड़ियां नहीं आ पा रही हैं. अधिकारी ने बताया कि मरम्मत कार्य के बाद 26 अप्रैल को पैसेंजर ट्रेन की सेवाएं तो बहाल कर दी गई थी लेकिन जतिंगा के रास्ते वाली ट्रेन सेवाएं रात को अब भी रद्द हैं. इसीलिए जब तक ये स्थिति ठीक नहीं हो जाती तब तक के लिए राज्य में पेट्रोल-डीजल की खरीद के लिए सीमा तय कर दी गई है.

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जानें खरीदने के लिए क्या लगाई गई है रोक?

खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार पेट्रोल और डीजल की बिक्री के लिए कुछ सीमाएं तय कर दी गई हैं. इसके तहत टू-व्हीलर वाहनों को प्रतिदिन केवल 200 रुपये और फोर व्हीकल वाहनों को केवल 500 रुपये का प्रतिदिन पेट्रोल मिल सकेगा. राज्य में जारी आदेश को लेकर पेट्रोल पंप संचालकों ने मीडिया को बताया कि मिनी बस और ऑटो रिक्शा और तिपहिया वाहनों को क्रमश: 40 और 15 लीटर प्रतिदिन फ्यूल बेच सकते हैं तो वहीं ये भी बताया कि उनको एक दिन में एक बस को सिर्फ 60 लीटर डीजल ही बेचने का आदेश दिया गया है.

-भारत एक्सप्रेस

 

Archana Sharma

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