Prabhat Gupta Murder Case: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बैंच का फैसला आने के बाद भले ही प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ को बड़ी राहत मिली हो, लेकिन अब प्रभात के भाई ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया है. इसके साथ ही हाई कोर्ट के फैसले पर नाराजगी भी जताई है.
शुक्रवार को प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया था. 2004 में लखीमपुर खीरी में हुए प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ (Ajay Mishra Teni) के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा दायर अपील को कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसी के बाद प्रभात गुप्ता के भाई ने मीडिया के सामने कहा है कि हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिला है अब हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे.
ये भी पढ़ें- UP News: अयोध्या में घास-फूस के बने रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख
प्रभात गुप्ता के भाई ने कहा है कि, ” इस मामले में उनके साथ न्याय नहीं हुआ है. खून बहा है, गवाह हैं और न्याय नहीं हुआ. हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.” उन्होंने आगे कहा कि, “हमने अभी जजमेंट नहीं देखा है, लेकिन अब अपील खारिज कर रहे हैं और उन लोगों को बरी किया है, लेकिन न्याय नहीं हुआ, हमें बहुत उम्मीद थी. तीन-तीन बार फैसला सुरक्षित रखा गया. क्या देश में इसी तरह से न्याय होता है? वो केंद्रीय मंत्री हैं तो क्या इस तरह से फैसले कभी सुरक्षित हुए.”
बता दें कि, न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति ओपी शुक्ला की खंडपीठ ने इसी साल 21 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में निचली अदालत ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बरी कर दिया था, लेकिन राज्य ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.
प्रभात के भाई ने कहा कि, “तीन-तीन बार फैसला सुरक्षित रखा गया, लेकिन हमें अफसोश है कि न्याय नहीं मिला. हम उन्हें सजा नहीं दिला पाए और भाई को न्याय नहीं दिला पाए, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.” मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि, “जून में सुप्रीम कोर्ट बंद है, लेकिन हम जुलाई में याचिका दाखिल करेंगे. हम हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ जाएंगे. सबूत और गवाह हमारे साथ हैं. हमें बिल्कुल निराशा है, न्याय नहीं हुआ है. हमारे साथ न्याय होना चाहिए था.”
-भारत एक्सप्रेस
उत्तर प्रदेश सरकार ड्यूटी से लगातार गायब रहने वाले चिकित्साधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किए…
यह घटना 12 नवंबर को देहरादून के ONGC चौक पर रात करीब 1:30 बजे हुई.…
वर्ष 1986-88 के दौरान झिलमिल कॉलोनी में 816 फ्लैटों के बहुमंजिला परिसर में एक फ्लैट…
बिहार सरकार के शराबबंदी कानून पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा है…
Champions Trophy: चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत ने पाकिस्तान दौरे के लिए साफ इंकार कर…
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने दुबई से इस्लामाबाद भेज दिया है.…