दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) को सूचित किया कि उसने पिछले महीने मानिसक स्वास्थ्य प्राधिकरण का हिस्सा बनने वाले पदेन सदस्यों पर एक अधिसूचना जारी की है. वह आगामी हफ्तों में गैर-आधिकारिक सदस्यों की नियुक्ति करेगा.
कार्यवाहक चीफ जस्टिस विभु बाखरू एवं जस्टिस तुषार राव गेडेला की पीठ ने सरकार से कहा कि वह प्राधिकरण की शेष रिक्तियों को जल्द भरे. प्राधिकरण का गठन होने के बाद मानिसक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 के तहत जिला मानिसक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड स्थापित करे.
पीठ ने यह कहते हुए अधिनियम को लागू करने की मांग करने वाले अधिवक्ता अमित साहनी और एक अन्य की याचिका का निपटारा कर दिया.
याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि अधिनियम के तहत राज्य मानिसक स्वास्थ्य प्राधिकरण और समीक्षा बोर्ड का गठन करने में सरकार विफल रही है. इससे कामकाज में बाधा हो रही है. पीठ ने याचिका का निपटारा करते हुए स्पष्ट किया कि नियुक्ति में आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव आड़े नहीं आना चाहिए.
कोर्ट ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि दिल्ली मानिसक स्वास्थ्य प्राधिकरण और समीक्षा बोर्ड के गठन की प्रक्रिया में आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता लागू होने से बाधा नहीं आए. कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि सरकार उचित समय के भीतर प्राधिकरण या समीक्षा बोर्ड का गठन पूरा करने में विफल रहती है तो याचिकाकर्ता मामले को पुनर्जीवित कर सकता है.
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-भारत एक्सप्रेस
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