Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में कथित आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से दायर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट एक जून को 2 बजे नियमित और अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा.
जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान एडिशन सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि केजरीवाल पंजाब में चुनाव प्रचार कर रहे है, और मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग कर रहे है. उन्हें कोई मेडिकल टेस्ट करना है तो करा सकते है. केजरीवाल ने नियमित जमानत याचिका के साथ साथ अंतरिम जमानत याचिका भी दायर की है. केजरीवाल में स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग की है.
सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की ओर से दायर अंतरिम जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि अर्जी सुनवाई योग्य नही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चूंकि अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है, ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है. केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन के लिए अंतरिम जमानत की अवधि को बढ़ाने की मांग की थी.
बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 10 मई को जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दिया था और उन्हें 2 जून को सरेंडर करने को कहा था. केजरीवाल ने अपनी अर्जी में कहा था कि जेल जाने के बाद अबतक 7 किलो उनका वजन घट गया है. इसके अलावा केजरीवाल ने अपनी अर्जी में यह भी कहा था कि कीटोन लेबल भी काफी बढ़ा है.
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सीएम केजरीवाल ने अर्जी में कहा था कि मेडिकल जांच करवाना है. उनकी जांच मैक्स के डॉक्टरों ने की है और उन्हें गंभीर बीमारी के लक्षण हो सकते है. मुख्यमंत्री केजरीवाल को PET-CT स्कैन के साथ कई अन्य टेस्ट भी करवाने की जरूरत है. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को पीएमएलए मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. इससे पहले ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए 9 बार समन जारी किया थे. हालांकि, केजरीवाल किसी भी समान पर पेश नही हुए थे.
-भारत एक्सप्रेस
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