सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड जारी करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों के सत्यापन में देरी के लिए डिफॉल्टर राज्यों को आज (16 जुलाई) कड़ी फटकार लगाई और उन्हें चार सप्ताह के भीतर यह काम पूरा करने का निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को उन राज्यों को खाद्यान्न जारी करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने प्रवासी मजदूरों का सत्यापन पूरा कर लिया है. देरी को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि यदि राज्य निर्धारित समय के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहते हैं तो वह संबंधित सचिवों को तलब करेंगे.
यह भी पढ़ें- स्वाति मालीवाल मारपीट मामला: आरोपी विभव के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, 50 लोगों को बनाया आरोपी
सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सत्यापन चार महीने में पूरा क्यों नहीं किया जा सका. यह बहुत अधिक है. चार महीने बाद भी आप इसे कर रहे हैं और यह कहने का साहस कर रहे हैं कि दो महीने और चाहिए. हम निर्देश देते हैं कि पूरा सत्यापन चार सप्ताह में पूरा किया जाए.
-भारत एक्सप्रेस
सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ गया. गुरुवार को सांसदों…
सफेद बाल उम्र बढ़ने का प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन जब 20 या 30 की…
आपने शायद कभी सोचा न हो, लेकिन सर्दी-जुकाम के दौरान नाक साफ करना एक आम…
दिसंबर की शुरुआत के साथ ही पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में मध्यम से भारी बारिश और…
फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसे स्टार्स हैं, जिनकी लव स्टोरी काफी पॉपुलर है. इन्ही में…
जर्मनी के मैगडेबर्ग शहर में शुक्रवार, 20 दिसंबर को एक दर्दनाक घटना हुई, जब एक…