सुप्रीम कोर्ट ने राशन कार्ड जारी करने के लिए ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी मजदूरों के सत्यापन में देरी के लिए डिफॉल्टर राज्यों को आज (16 जुलाई) कड़ी फटकार लगाई और उन्हें चार सप्ताह के भीतर यह काम पूरा करने का निर्देश दिया.
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को उन राज्यों को खाद्यान्न जारी करने का भी निर्देश दिया, जिन्होंने प्रवासी मजदूरों का सत्यापन पूरा कर लिया है. देरी को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि यदि राज्य निर्धारित समय के भीतर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करने में विफल रहते हैं तो वह संबंधित सचिवों को तलब करेंगे.
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सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि सत्यापन चार महीने में पूरा क्यों नहीं किया जा सका. यह बहुत अधिक है. चार महीने बाद भी आप इसे कर रहे हैं और यह कहने का साहस कर रहे हैं कि दो महीने और चाहिए. हम निर्देश देते हैं कि पूरा सत्यापन चार सप्ताह में पूरा किया जाए.
-भारत एक्सप्रेस
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