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स्वाति मालीवाल मारपीट मामला: आरोपी विभव के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट, 50 लोगों को बनाया आरोपी

13 मई की सुबह करीब नौ बजे स्वाति मालीवाल कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर केजरीवाल से बातचीत करने उनके सिविल लाइंस सरकारी आवास पर पहुंची थी. तब विभव कुमार ने डायनिंग रूम में मालीवाल के साथ मारपीट की थी.

Bibhav Kumar and Swati Maliwal

स्वाति मालीवाल और विभव कुमार.

आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के आरोप में गिरफ्तार विभव कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है. दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर तीस हजारी कोर्ट 30 जुलाई को सुनवाई करेगा. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि विभव कुमार को फिजीकली 30 जुलाई को कोर्ट में पेश करें.

50 लोगों को बनाया गया आरोपी

वहीं विभव कुमार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आज कोर्ट में पेश किया गया. दिल्ली पुलिस ने करीब 100 लोगों से पूछताछ की है. करीब 50 लोगों को आरोपी बनाया है. सबूत के तौर पर दिल्ली पुलिस ने सीएम आवास से डीवीआर जब्त किया था. दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, उनमें आईपीसी की धारा 308 (गैर इरादतन हत्या का प्रयास), जिसमें तीन साल की सजा का प्रावधान है. धारा 341-रास्ता रोकना, इस धारा के तहत एक माह की सजा का प्रावधान है. 354 बी यानी महिला को निर्वस्त्र करना, जिसमें तीन से सात साल तक की सजा का प्रावधान है. धारा 506 यानी जान से मारने की आपराधिक धमकी, जिसमे सात साल तक कि सजा का प्रावधान है, धारा- 201 यानी सबूत मिटाना, जिसमें दो साल तक कि सजा का प्रावधान है और धारा- 509 यानी भद्दी-भद्दी गालियां देना, जिसमे तीन साल तक की सजा का प्रावधान है. इन धाराओं के तहत ही पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है.

इन लोगों को बनाया गया गवाह

चार्जशीट में घटना के दौरान मुख्यमंत्री आवास में मौजूद दिल्ली पुलिस सुरक्षा यूनिट के पुलिसकर्मियों, विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों, जांच से जुड़े पुलिसकर्मियों, मालीवाल की मेडिकल जांच करने वाले एम्स के डॉक्टरों व अन्य को चश्मदीद व गवाह बनाया गया है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि पर्याप्त साक्ष्यों के साथ चार्जशीट दाखिल की जाएगी.

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13 मई को मालीवाल के साथ हुई मारपीट

बता दें कि 13 मई की सुबह करीब नौ बजे स्वाति मालीवाल कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर केजरीवाल से बातचीत करने उनके सिविल लाइंस सरकारी आवास पर पहुंची थी. तब विभव कुमार ने डायनिंग रूम में मालीवाल के साथ मारपीट की थी. दो दिन बाद 15 मई को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मालीवाल के बयान के आधार पर विभव के खिलाफ आईपीसी की पांच धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था. बाद में पुलिस ने मुकदमे में साक्ष्य मिटाने की धारा भी जोड़ दी थी. विभव कुमार करीब दो माह से जेल में बंद है. इस बीच तीस हजारी कोर्ट ने दो बार और दिल्ली हाई कोर्ट एक बार जमानत याचिका खारिज कर चुका है. विभव कुमार के खिलाफ दर्ज सभी छह धाराओं में आरोपपत्र दायर किया जाएगा.

-भारत एक्सप्रेस



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