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SEBI Vs Hindenburg Report: अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का SEBI ने दिया जवाब, पढ़िए बयान में क्या कहा

SEBI Statement on Hindenburg Report: अमेरिकी वित्तीय शोध कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने जवाब दिया है. बोर्ड की ओर से दो पेजों का बयान जारी किया गया.

SEBI के बयान में कहा गया, “हमने 10 अगस्त 2024 को हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट पर ध्यान दिया है. हम चाहेंगे कि निवेशक शांत रहें और ऐसी रिपोर्टों पर प्रतिक्रिया देने से पहले उचित सावधानी बरतें. निवेशक रिपोर्ट में दिए गए डिस्क्लेमर पर भी ध्यान दें, जिसमें कहा गया है कि पाठकों को यह मान लेना चाहिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च के पास रिपोर्ट में शामिल सिक्योरटीज में शॉर्ट पोजीशन हो सकती है.”

‘हिंडनबर्ग को कारण बताओ नोटिस ​जारी हुआ था’

SEBI ने कहा, “हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ दावा किया गया है कि सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है. यह 27 जून, 2024 को हिंडनबर्ग रिसर्च को ‘कारण बताओ’ नोटिस जारी करने की सेबी की कार्रवाई पर सवाल उठाता है. यह आगे दावा करता है कि सेबी ने एक विविध बहुराष्ट्रीय वित्तीय समूह को लाभ पहुंचाने के लिए सेबी (REIT) विनियम 2014 में बदलाव किए हैं.”

ये मुद्दे उचित प्रतिक्रिया की मांग करते हैं

सेबी ने कहा, “उल्लेखनीय है कि हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडानी समूह के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सेबी द्वारा विधिवत जांच की गई है. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जनवरी, 2024 के अपने आदेश में उल्लेख किया कि सेबी ने अडानी समूह में 24 में से 22 जांच पूरी कर ली है. इसके बाद, मार्च 2024 में एक और जांच पूरी की गई, और एक शेष जांच पूरी होने के करीब है. इस मामले में चल रही जांच के दौरान, जानकारी मांगने के लिए 100 से अधिक समन, लगभग 1,100 पत्र और ईमेल जारी किए गए हैं. इसके अलावा, घरेलू/विदेशी नियामकों और बाहरी एजेंसियों से सहायता मांगने के लिए 100 से अधिक संचार किए गए हैं. साथ ही लगभग 12,000 पृष्ठों वाले 300 से अधिक दस्तावेजों की जांच की गई है.”

सेबी ने कहा, “यह ध्यान देने योग्य है कि जांच पूरी होने के बाद, सेबी प्रवर्तन कार्यवाही शुरू करता है जो प्रकृति में अर्ध-न्यायिक होती है. इसमें कारण बताओ नोटिस जारी करना और सुनवाई का अवसर देना शामिल है, जो एक बोलने वाले आदेश के पारित होने के साथ समाप्त होता है. ऐसा आदेश तब सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाता है. जहां जांच पूरी हो चुकी है, प्रवर्तन कार्यवाही शुरू की गई है और लागू प्रतिभूति कानूनों के अनुसार उचित कार्रवाई की जा रही है. नीति के अनुसार, सेबी किसी भी जांच/चल रहे प्रवर्तन मामले पर टिप्पणी करने से बचता है.”

सेबी ने कहा, “हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में 27 जून, 2024 को हिंडनबर्ग रिसर्च को कारण बताओ नोटिस जारी करने में सेबी की कार्रवाई पर भी सवाल उठाया गया है. हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए संबंधित कारण बताओ नोटिस कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए जारी किया गया है. उल्लेखनीय है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने खुद ही अपने लिए जारी कारण बताओ नोटिस को अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराया है. कारण बताओ नोटिस में इसके जारी होने के कारण बताए गए हैं. इस मामले में कार्यवाही जारी है और इसे स्थापित प्रक्रिया के अनुसार और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में निपटाया जा रहा है.”

“रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सेबी (आरईआईटी) विनियम 2014 के कार्यान्वयन के साथ-साथ ऐसे विनियमों में बदलाव से एक बड़े बहुराष्ट्रीय वित्तीय समूह को महत्वपूर्ण लाभ हुआ है. इस संबंध में, यह ध्यान देने योग्य है कि सेबी (आरईआईटी) विनियम, 2014 में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं. नए विनियमन की शुरूआत या मौजूदा विनियमन में संशोधन से जुड़े सभी मामलों की तरह, उद्योग, निवेशकों, बिचौलियों, संबंधित सलाहकार समिति और आम जनता से इनपुट और फीडबैक प्राप्त करने के लिए एक मजबूत परामर्श प्रक्रिया लागू है. परामर्श के बाद ही, नए विनियमन की शुरूआत या मौजूदा विनियमन में बदलाव का प्रस्ताव सेबी बोर्ड के विचार-विमर्श के लिए रखा जाता है.”

“सेबी बोर्ड की मंजूरी के बाद विनियमन अधिसूचित किए जाते हैं. पारदर्शिता के उपाय के रूप में, बोर्ड की बैठकों के लिए एजेंडा पेपर और बोर्ड की चर्चाओं के परिणाम भी सेबी की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं. इसलिए, यह दावा करना अनुचित है कि ऐसे विनियमन, विनियमन में बदलाव या आरईआईटी से संबंधित परिपत्र एक बड़े बहुराष्ट्रीय वित्तीय समूह के पक्ष में थे.”

“भारतीय प्रतिभूति बाजार के विकास के लिए, सेबी ने विभिन्न समयों पर बाजारों के लोकतंत्रीकरण, घरेलू बचत के वित्तीयकरण और पूंजी बाजारों के माध्यम से पूंजी निर्माण के लिए अन्य परिसंपत्ति वर्गों के बीच आरईआईटी, एसएम आरईआईटी, इनविट और म्यूनिसिपल बॉन्ड की क्षमता को रेखांकित किया है. इन बातों को सेबी की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में भी उजागर किया गया है, जो अध्यक्ष के वक्तव्य का हिस्सा है (देखें ‘वित्तीय समावेशन और बाजारों का लोकतंत्रीकरण’ तथा ‘पूंजी निर्माण के नए रास्ते’ शीर्षक वाले पैराग्राफ). इसलिए, यह दावा कि सेबी द्वारा विभिन्न अन्य परिसंपत्ति वर्गों के बीच REITs और SM REITs को बढ़ावा देना केवल एक बड़े बहुराष्ट्रीय वित्तीय समूह को लाभ पहुंचाने के लिए था, अनुचित है.”

“अंत में, इस बात पर जोर दिया जाता है कि हितों के टकराव से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए सेबी के पास पर्याप्त आंतरिक तंत्र हैं, जिसमें प्रकटीकरण ढांचा और बहिष्कार का प्रावधान शामिल है. यह ध्यान दिया जाता है कि प्रतिभूतियों की होल्डिंग और उनके हस्तांतरण के संदर्भ में आवश्यक प्रासंगिक प्रकटीकरण अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर किए गए हैं. अध्यक्ष ने संभावित हितों के टकराव से जुड़े मामलों में खुद को भी अलग कर लिया है.”

“सेबी ने पिछले कुछ वर्षों में एक मजबूत विनियामक ढांचा तैयार किया है जो न केवल सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप है बल्कि निवेशकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करता है.”

“सेबी भारत के पूंजी बाजारों की अखंडता और इसके व्यवस्थित विकास और वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.”

— भारत एक्सप्रेस

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