वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में आज (24 जुलाई) सुबह से एएसआई की टीम सर्वे कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने 26 जुलाई शाम 5 बजे तक के लिए सर्वे पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं. जिसके बाद सर्वे को रोक दिया गया है. इसके साथ ही मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने का मौका दिया है.
बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन देखने वाली अंजुमन कमेटी ने काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी. जिसपर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है.
ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि ASI के मस्जिद परिसर के सर्वेक्षण पर वाराणसी अदालत के आदेश के पालन करने पर रोक लगा दी है, ताकि अंजुमन को उच्च न्यायालय के समक्ष इसे चुनौती देने की अनुमति मिल सके. विष्णु शंकर जैन ने आगे कहा कि “हमारी कानूनी टीम उच्च न्यायालय पहुंच रही है और हम इसका विरोध करेंगे. ज्ञानवापी की सच्चाई ASI के सर्वेक्षण के बाद ही सामने आएगी. उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट किसी भी टिप्पणी से प्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करेगा.
-भारत एक्सप्रेस
आप विधायक अमानतुल्ला खान को ओखला स्थित उनके आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद…
यूपीएससी ने अपने आवेदन में आरोप लगाया है कि खेडकर ने अग्रिम जमानत याचिका में…
पार्टी के बनने से पहले प्रशांत किशोर लगातार घोषणाएं भी कर रहे हैं. ऐसा ही…
हेमंत सोरेन ने कहा कि अगले 5 वर्ष में हर घर को मजबूत करने का…
IND vs BAN, 1st Test: भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज का आगाज हो…
अर्नस्ट एंड यंग (EY) में काम करने वाली CA अन्ना सेबास्टियन की हाल ही में…