सुप्रीम कोर्ट ने नीट-पीजी 2024 के अखिल भारतीय कोटा राउंड 3 की नए सिरे से काउंसलिंग कराने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चन्द्रन की पीठ ने कहा कि हम इस याचिका पर आदेश पारित करने के इच्छुक नही है. कोर्ट ने कहा यह बहुत जटिल है, अगर हम इन तीन याचिकाओं पर विचार करते हैं तो, हमारे पास 30 और याचिकाएं आ जाएंगी. यह सिर्फ मध्य प्रदेश में समस्या है. बाकी राज्यों में कोई समस्या नही है. याचिका में बची हुई सीटों पर काउंसलिंग कराने के निर्देश देने की मांग की गई थी.
वकील तन्वी दुबे के माध्यम से दायर याचिका में मांग की थी कि नीट पीजी के लिए AIQ काउंसलिंग का चरण 3 कुछ राज्यों में काउंसलिंग के चरण 2 के समापन से पहले शुरू हुआ था. जिसके कारण मध्यप्रदेश के अभ्यर्थियों को सीट मिल गई, जहां राज्य संबंधी काउंसिल के चरण 2 तब तक समाप्त नहीं हुआ था. याचिका में कहा गया था कि AIQ कोटा और राज्य कोटे के लिए काउंसलिंग कार्यक्रम के तारीखों में टकराव के चलते बड़े पैमाने पर पात्र छात्र दाखिले से वंचित हो गए.
याचिका में यह भी कहा गया था कि इसकी वजह से राज्य कोटे के कई उम्मीदवार जो AIQ के तहत दाखिले के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण करने के लिए अयोग्य थे, उन्हें तीसरे चरण में पंजीकरण करने और दाखिले के लिए सीट ब्लॉक करने का मौका मिल गया.
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-भारत एक्सप्रेस
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