Manish Sisodia: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई. इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका लगा जब शीर्ष अदालत ने उनकी अर्जी खारिज कर दी. कोर्ट के इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और उन्हें हाई कोर्ट जाने का सुझाव दिया. सुप्रीम कोर्ट से झटका लगने के बाद अब आम आदमी पार्टी हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी.
मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई, आप यहां नहीं आ सकते; आपके पास और उपाय हैं.” कोर्ट ने कहा कि यह अच्छी और स्वस्थ परंपरा नहीं कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आ जाएंगे. आपके पास हाई कोर्ट जाने का भी विकल्प है. वहीं सिसोदिया की ओर से पेश वकील ए एम सिंघवी ने कहा कि अलग-अलग स्तर पर नीतिगत फैसले लिए गए और कोई रकम बरामद नहीं की गई. सिंघवी ने दलील देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट आना क्यों अनिवार्य था. उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी नियम सम्मत नहीं है और अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है.
कोर्ट द्वारा सिसोदिया की अर्जी खारिज किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह इस मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शराब नीति मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.
इसके पहले, आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली की अदालत ने सोमवार को शराब नीति मामले में गिरफ्तार उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को पांच दिन की सीबीआई की हिरासत में भेज दिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने आप नेता को 4 मार्च तक हिरासत में भेजने का अपना आदेश सुनाया. एजेंसी ने आठ घंटे की पूछताछ के बाद रविवार को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था. हालांकि, सिसोदिया ने खुद को निर्दोष बताया है जबकि पूरी आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साध रही है.
-भारत एक्सप्रेस
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