उत्तराखंड हाईकोर्ट.
उत्तराखंड के नैनीताल शहर से हाईकोर्ट को दूसरी जगह शिफ्ट करने के हाईकोर्ट के ही आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. साथ ही अदालत ने प्रतिवादी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. यह याचिका हाइकोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से दायर की गई है.
बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 8 मई को न्यायिक आदेश जारी कर प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट शिफ्ट करने के लिए एक महीने के अंदर भूमि मुहैया कराने का आदेश दिया था. इसके साथ ही हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अधिवक्ताओं व वादकारियों से राय लेने के लिए पोर्टल बनाने के निर्देश भी दिए गए थे.
हाईकोर्ट ने कहा था कि सभी लोग 31 मई तक ही अपने विकल्प का इस्तेमाल करें. हाईकोर्ट ने एक समिति का गठन करने को भी कहा था, जिसके अध्यक्ष रजिस्ट्रार जनरल होंगे. इस समिति में विधायी और संसदीय मामलों के प्रमुख सचिव, प्रमुख सचिव (गृह), दो वरिष्ठ अधिवक्ता, उत्तराखंड बार एसोसिएशन के एक सदस्य और बार काउंसिल ऑफ इंडिया से एक अन्य सदस्य होंगे. इस समिति को 7 जून तक सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. हाईकोर्ट को नैनीताल से ट्रांसफर कर कहीं और शिफ्ट करने की वजह वनों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था.
ये भी पढ़ें: वोटिंग के आंकड़े को तत्काल जारी करने की मांग वाली याचिका पर SC ने आदेश देने से किया इनकार, जानें क्या कहा
कोर्ट का मानना था कि वर्तमान स्थान 75 फीसदी पेड़ो से घिरा है और ऐसे में अगर नई बिल्डिंग बनाई जाती है तो पेड़ों को काटना पड़ेगा. इससे बचाव के लिए कोर्ट द्वारा ये भी कहा गया था कि हल्द्वानी के गौलापार में 26 हेक्टेयर का भूमि को नए स्थान के लिए प्रस्तावित किया गया है.
-भारत एक्सप्रेस
पीएम मोदी ने चेन्नई में जैगोपाल गरोडिया हिंदू विद्यालय के स्वर्ण जयंती समारोह को संबोधित…
Russia Ukraine Energy Ceasefire: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच एनर्जी…
दिल्ली में CEC के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP और छात्र संगठनों का प्रदर्शन…
PM Matsya Sampada Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के मछुआरों और तटीय समुदायों के…
MISS AND MRS UNITED NATIONS 2026: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के क्राउन प्लाजा होटल, रोहिणी में…
IndiGo Flight Emergency Landing: दिल्ली से चेन्नई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E6115 में एक…