जस्टिस अभय ओका और उज्ज्वल भुइयां की पीठ नें राजस्थान के मुख्य सचिव को 21 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश होनें का आदेश दिया है. वहीं कोर्ट ने मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि हमें आदेशों का अनुपालन चाहिए, बहाने नहीं. साथ ही कोर्ट नें इस बात पर नाराजगी जताई कि अधिकारी अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं.
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