सुप्रीम कोर्ट
Supreme Court: राजनीतिक पार्टियों के चुनावी खर्च की सीमा तय करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है.याचिका में इलेक्शन पिटीशन के 6 महीने के अंदर निपटारा करने, मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार पर पूरी तरह से रोक लगाने जैसी मांग भी की गई थी. मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ये सब नीतिगत मामले है,जो पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आते है. कोर्ट अपनी ओर से इस बारे में क़ानून बनाने के लिए निर्देश नहीं दे सकता.
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बता दें कि हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया था कि पिछले कुछ सालों में राजनीतिक दलों के बेतहाशा चुनावी खर्च पर लगाम लगाने में सफलता मिली है. हालांकि, इसके बाद भी विधानसभा चुनाव में खर्चे की कोई सीमा नहीं रही. उम्मीदवारों ने जमकर पैसे खर्च किए. चुनाव आयोग की ओर से राजस्थान, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में उम्मीदवारों के खर्च के लिए नियम तय किए थे.
-भारत एक्सप्रेस
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