तीस हजारी कोर्ट.
Delhi Coaching Centre Incident: दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र कोचिंग सेंटर हादसे के दौरान 3 छात्रों की मौत के मामले में गिरफ्तार बेसमेंट के मालिकों की ओर से दायर जमानत याचिका का तीस हजारी कोर्ट ने निपटारा कर दिया है. अब सभी चारों आरोपी सीबीआई कोर्ट से जमानत की गुहार लगा सकते हैं. मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया है मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है.
अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी. जिसके बाद तीस हजारी कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने सभी चारों अभियुक्तों तेजिंदर सिंह, परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह की जमानत याचिका को सीबीआई अदालत यानी राऊज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष जमानत याचिका दायर करने की छूट दे दी है.
इस मामले में गिरफ्तार ड्राइवर मनोज कथूरिया को सेंशन कोर्ट से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई थी. जबकि, मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उसे जमानत देने से इनकार कर दिया था. इसके अलावे बेसमेंट के चार मालिकों की ओर से दायर जमानत याचिका को भी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने खारिज कर दिया था. बाद में बेसमेंट के मालिकों ने सेंशन कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई, लेकिन इसी बीच दिल्ली हाइकोर्ट ने मामले को सीबीआई को सौप दिया था और कहा था कि सीबीआई सीवीसी के वरिष्ठ अधिकारी की निगरानी में जांच करेगी.
कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई को यह सुनिश्चित करने के लिए सौंपी ताकि जनता को जांच पर कोई संदेश न हो. हाई कोर्ट ने पुलिस द्वारा मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार करने पर आलोचना करते हुए कहा कि गनीमत है कि आपने बेसमेंट में घुसने वाले बारिश के पानी का चालान नहीं काटा. कोर्ट ने कहा, आपने कहा होता तो पानी की हिम्मत कैसे हुई कि वह बेसमेंट में घुस गया.
-भारत एक्सप्रेस
BJP नेता संध्या बजाज ने दिल्ली की CM रेखा गुप्ता सरकार के काम की सराहना…
Sanjay Mishra Autobiography: अभिनेता संजय मिश्रा अब लेखक के रूप में अपनी नई पारी शुरू…
UP Assembly Election 2027: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अखिलेश यादव ने रायबरेली से…
दिल्ली के श्रीराम सेंटर में ‘अमर बलिदान’ नाटक का मंचन हुआ. गुरु तेग बहादुर जी…
Gyanesh Kumar removal impeachment: CEC ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए INDIA ब्लॉक फिर नया…
S Jaishankar UN Speech: संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूएन…