Ujjain Mahakal Mandir News: उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है. वैसे इस खबर ने उन लोगों के कान खड़े कर दिए हैं जो हर जगह रील बनाने में जुट जाते हैं. दरअसल अब अगर मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने मंदिर के नियम तोड़कर रील बनाया और मौज-मस्ती की तो उनको जेल भी हो सकती है. मंदिर में रील बनाने को लेकर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है. ये इसलिए किया गया है क्योंकि होली पर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगने की घटना की वजह भी यही रही. किसी ने रील बनाने के लिए आरती के वक्त गुलाल फेंक दिया था और आग लग गई थी, जिसमें पुजारी झुलस गए थे. बताया गया कि गुलाल में केमिकल होने की वजह से आरती ने आग पकड़ ली थी.
मीडिया सूत्रों के मुताबिक मंदिर प्रशासन ने होली पर हुई आगजनी की घटना के बाद से मंदिर के नियमों को और भी सख्त कर दिया है और भक्तों से इसे मानने की अपील की है. दर्शन व्यवस्था में भी बड़े बदलाव किए गए हैं. श्री महाकालेश्वर मंदिर में रील बनाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है. श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति के प्रशासक मृणाल मीना ने मीडिया को बताया कि श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल के दर्शन करने में किसी समस्या का सामना न करना पड़े. इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि भक्त बाबा के दर्शन करने आए हैं तो उनके दर्शन ही करें. किसी तरह की मौज-मस्ती या फिर रील न बनाएं. उन्होंने कहा कि पहले भी मंदिर में रील न बनाने को लेकर नियम था लेकिन इसका पालन कोई नहीं करता था. वह आगे बोले कि कई बार मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अशोभनीय गानों पर बनाई गई रील से बाद विरोध भी हुआ है.
मृणाल मीना ने कहा कि अगर मना करने के बावजूद भी अब कोई रील बनाता है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी. रील बनाने पर सख्त मनाही है. भक्त अब यहां पर फोटो भी नहीं खींच सकेंगे. अगर सुरक्षाकर्मियों द्वारा मना करने पर कोई नहीं मानता है और सुरक्षाकर्मियों के साथ गलत व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी.
एडिशनल एसपी जंयत राठौर ने मीडिया को बताया कि 2 दिन पहले श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रतिबंधित परिसर में पांच महिला भक्तों और युवतियों को रील बनाने से सुरक्षाकर्मी शिवानी पुष्पद, संध्या प्रजापति, संगीता चांगेसिया ने मना किया था, लेकिन वे नहीं मानीं और सुरक्षाकर्मी के साथ ही अभद्र व्यवहार करने लगी. ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. इसके बाद सुरक्षकर्मी शिवानी पुष्पद की शिकायत पर थाना महाकाल में आरोपी परी चौहान, पलक चौहान और अन्य के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323, 294, 506 और 34 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. इस मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.
-भारत एक्सप्रेस
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