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UP Assembly: अब UP विधानसभा में मोबाइल के साथ ही ये तमाम चीजें नहीं ले जा सकेंगे विधायक, लगेगी पाबंदी

UP Assembly Monsoon Session: भारी हंगामे के बीच उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जारी है. सोमवार को सत्र शुरू हुआ था और पहले ही दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया था. वहीं मंगलवार को भी कई मुद्दों पर सदन में लगातार हंगामा होता रहा और अब बुधवार को सदन की कार्यवाही जारी है. इसी बीच खबर सामने आ रही है कि अब यूपी विधानसभा में मोबाइल के साथ ही कई अन्य चीजें भी विधायक नहीं ले जा सकेंगे. इसको लेकर उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर नया नियम आने वाला है. नियमावली का प्रतिवेदन सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया था और जानकारी सामने आ रही है कि इस नियमावली पर आज यानी 9 अगस्त को सदन में चर्चा कर मंजूरी दिलाने की योजना बनाई गई है.

इन चीजों पर लगेगी रोक

सूत्रों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश विधानसभा में नया नियम आने के बाद विधायक मोबाइल फोन के साथ ही स्लोगन लिखी तख्ती, झंडे या कोई प्रतीक या फिर कोई भी ऐसी वस्तु जिससे प्रदर्शन में सहयोग मिल सके, नहीं ले जा पाएंगे. इसी के साथ नए नियम के तहत कोई भी सदस्य सदन के अंदर किसी भी दस्तावेज को नहीं फाड़ सकेगा. क्योकि इसकी भी अनुमति नहीं होगी. बता दें कि सोमवार से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है और 11 अगस्त तक चलेगा. मालूम हो कि अब तक विधानसभा का सत्र काफी हंगामेदार रहा है. विपक्ष लगातार मणिपुर हिंसा के साथ ही बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटा है.

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…तो इसलिए लाया जा रहा है नया नियम

मीडिया सूत्रों के मुताबिक उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली को अब नया नियम मिलने जा रहा है. बताया जा रहा है कि यह नया नियम सदस्यों के आचरण के लिए सख्त दिशानिर्देश लागू करेगा और सदन के कामकाज के संचालन की प्रक्रिया को भी सरल बनाएगा. इस नियम के आ जाने के बाद सदस्य अपनी मर्जी से वो काम नहीं कर सकेंगे, जिससे सत्र के संचालन को बाधा पहुंचती है. इस नियमावली को लेकर यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने मीडिया को जानकारी दी कि, “सोमवार को नियमावली को विधानसभा में पेश किया गया था और बुधवार को इस पर चर्चा होगी.” उन्होंने इसको लेकर आगे बताया कि, जब नया नियम एक बार पारित हो जाएगा तो उसके बाद यूपी विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 2023, उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमावली, 1958 का स्थान ग्रहण कर लेगी.

-भारत एक्सप्रेस

Archana Sharma

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