1984 Anti Sikh Riots: 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े उतरी दिल्ली के पुल बंगस गुरुद्वारा मामले में एकलौते चश्मदीद गवाह हरपाल कौर बेदी की गवाही पूरी हो गई है.
हरपाल कौर बेदी से कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील अनिल कुमार शर्मा ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया. हरपाल कौर बेदी ने कहा कि उसका पहले का बयान गलत था.
गवाह ने माना कि उसने अलग-अलग बयान दिया था. उसने कहा कि सीबीआई 2023 में घर आई थी, उस दौरान उनका 164 का बयान दर्ज किया था.
गवाह ने कहा कि घटना स्थल पर उसने टाइटलर को देखा था. गवाह ने यह कहा कि हमें किसी नेता या सीबीआई ने टाइटलर का नाम लेने के लिए किसी ने दबाव नही डाला.
गवाह ने कहा कि टाइटलर को व्हाइट कलर अम्बेसडर कार से उतरते हुए देखा था. हरपाल कौर बेदी ने यह भी कहा कि मौके पर मेरे अलावे मौजूद अन्य लोगों ने भी टाइटलर को देखा था. स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने मामले की सुनवाई 21 जुलाई को करने का आदेश दिया. 21 जुलाई को अन्य गवाह को बयान दर्ज होगा.
बता दें कि इससे पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पूर्व अध्यक्ष का 16 मई को बयान दर्ज किया गया था. 18 मार्च को फॉरेंसिक विभाग के सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर अमितोष कुमार का बयान दर्ज किया गया था.वैज्ञानिक अधिकारी ने अप्रैल 2023 में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की आवाज का नमूना लिया था.
मामले की सुनवाई के दौरान टाइटलर के आवाज के नमूने से संबंधित एक ऑडियो क्लिप भी चलाई गई थी. नई दिल्ली सीएसएसएल में जगदीश टाइटलर की आवाज का नमूना लिया गया था.
जांच के दौरान सीबीआई द्वारा जुटाए गए सबूतों के सिलसिले में टाइटलर की आवाज का नमूना लिया गया था. अभियोजन पक्ष के गवाह अरुण कुमार गुप्ता ने 11 अप्रैल 2023 को सीएसएसएल नई दिल्ली में जगदीश टाइटलर की आवाज का नमूना लिया था.
वह 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगस के पास सिखों की हत्या से संबंधित एक मामले में मुकदमे का.सामना कर रहे है. इससे पहले 12 नवंबर को इस मामले में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया था.
लखविंदर कौर ने कहा था कि ग्रंथी सुरेंदर सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगस के पास भीड़ ने हत्या कर दी. जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे.
इस मामले में कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर आरोपी हैं. एक गवाह ने आरोप लगाया था कि टाइटलर 1 नवंबर 1984 को गुरुद्वारा पुल बंगश के सामने एक सफेद एम्बेसडर कार से बाहर निकले और भीड़ को सिखों की हत्या करने के लिए उकसाया. पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ से कहा था कि सिखों को मार डालो, उन्होंने हमारी मा को मार डाला है.
इस घटना के बाद तीन लोगों की हत्या कर दी गई थी. निचली अदालत में टाइटलर के खिलाफ IPC की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295, 380, 302 के तहत आरोप तय कर रखा है. अब हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत टाइटलर को मुकदमा का सामना करना पड़ेगा.
पिछले साल राऊज एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर को एक लाख रुपये की निजी मुचलके पर और इतनी ही रकम की जमानत राशि पर अग्रिम जमानत दे दी थी. कोर्ट ने टाइटलर को निर्देश दिया था कि वह न तो सबूतों को साथ छेड़छाड़ करेंगे और न ही बिना अनुमति के देश छोड़कर बाहर जाएंगे.
-भारत एक्सप्रेस
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