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गृह मंत्री अमित शाह का भांजा बनकर कारोबारी को ठगने वाले मामले में आरोपी को मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah का भांजा बनकर एक कारोबारी से 3.90 करोड़ रुपए का धोखाधड़ी करने के आरोपी को जमानत मिल गई है. जस्टिस जे. के महेश्वरी और जस्टिस विजय विश्नोई की पीठ ने यह जमानत दिया है. जस्टिस जे. के महेश्वरी ने टिप्पणी करते हुए कहा कि हम कानून के हिसाब से चलेंगे, इधर-उधर नहीं जाएंगे. जब शिकायतकर्ता की जिरह पूरी होने तक रिहाई रोकने का अनुरोध किया गया, तो उन्होंने कहा कि नहीं कुछ नहीं.

जमानत के विरोध वाली याचिका खारिज

यह मामला पहले आता तो हम जमानत पहले भी दे देते. मामले की सुनवाई दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने आरोपी का जमानत का विरोध करते हुए याचिका खारिज करने की मांग की. उन्होंने कहा कि फर्जीवाड़े की धाराएं 467, 471 और 120 बी जोड़ने से संबंधित आवेदन लंबित है और आरोपी के खिलाफ अन्य मामले दर्ज है.

90 करोड़ टेंडर दिलाने का आश्वासन

इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि आरोपों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए, यह अदालत याचिकाकर्ता व कथित आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करता है.

कोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए यह भी कहा था कि आरोपी ने खुद को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भांजा बताकर अपराध को अंजाम देने में सक्रिय भूमिका निभाई थी. शिकायतकर्ता को 90 करोड़ रुपये का बड़ा टेंडर दिलाने का आश्वासन दिया था और शिकायतकर्ता से नकद और आरटीजीएस के जरिये 3.9 करोड़ रुपए ले लिया.

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि आरोपी के खिलाफ आरोप बहुत गंभीर और गंभीर प्रकृति के हैं और इसके लिए कड़ीं सजा की जरूरत है. अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष की यह चिंता सही हो सकती है कि आरोपी जमानत पर रिहा होने के बाद अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है.

क्या है आरोप?

नैयर पर आरोप है कि उसने 90 करोड़ रुपए का टेंडर दिलाने के नाम पर नकद एवं आरटीजीएस के जरिए 3.90 करोड़ रुपए लिए थे. न्यायाधीश ने उसकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि उसके खिलाफ आरोप बहुत गंभीर और संगीन प्रकृति के हैं. इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान है. उन्होंने कहा था कि आरोपों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए यह अदालत आरोपी को जमानत पर रिहा करने के पक्ष में नहीं है.

ये भी पढ़ें:Allahabad High Court: अब्दुल्ला आजम खान की याचिका की सुनवाई से अलग हुए न्यायमूर्ति समीर जैन

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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