मशहूर संगीतकार एआर रहमान और फिल्म निर्माता कंपनी मद्रास टॉकीज को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने तमिल फिल्म पोन्नियिन सेल्वन 2 के गाने ‘वीरा राजा वीरा’ को लेकर यह झटका दिया है. आरोप था कि यह गाना मशहूर शास्त्रीय गायक उस्ताद फैयाजुद्दीन वसीफुद्दीन डागर के पिता और चाचा द्वारा रचित शिवा स्तुति की नकल है.
जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने रहमान और मद्रास टॉकीज को गाने के क्रेडिट में सुधार करने और डागर बंधुओं को उचित सम्मान देने का आदेश दिया. इसके साथ ही, कोर्ट ने 2 करोड़ रुपये कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने और डागर परिवार को 2 लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि संगीत की रचना, लय और ताल मूल गीत से काफी मिलते हुए हैं.
इसलिए ये कॉपीराइट उल्लंघन के दायरे में आता है. कोर्ट ने यह भी कहा कि वीरा राजा वीरा गाना यूट्यूब और ओटीटी समेत जहां-जहां मौजूद है, उन सभी प्लेटफार्म से गाने के क्रेडिट को सही किया जाए. इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफार्म पर एक नई स्लाइड बनाई जाए जिसमें दिवंगत उस्ताद एन फैयाजुद्दीन डागर और दिवंगत उस्ताद जहीरुद्दीन डागर द्वारा शिव स्तुति पर आधारित रचना लिखा जाए.
पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित उस्ताद फैयाजुद्दीन वसीफुद्दीन डागर ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि वीरा राजा वीरा गाने की धुन उनके पिता उस्ताद नासिर फैयाजुद्दीन डागर और चाचा द्वारा उस्ताद नासिर जाहिरूद्दीनडागर द्वारा रचित शिवा स्तुति से कॉपी की गई है. डागर ने दावा किया कि भले ही गाने के बोल अलग है, लेकिन इसका संगीतमय ढांचा, लय और बीट्स शिवा स्तुति से पूरी तरह मिलते-जुलते है. हालांकि एआर रहमान ने आरोपों से इनकार कर दिया है. एआर रहमान ने कहा कि शिव स्तुति ध्रुपद शैदी के अंदर के ट्रेडिशनल कम्पोजीशन है, जो पब्लिक डोमेन का हिस्सा है.
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-भारत एक्सप्रेस
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