राजधानी दिल्ली स्थित राऊज एवेन्यू कोर्ट
राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में क्वालिटी लिमिटेड के पूर्व प्रमोटर सिद्धांत गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को निलंबित करने का आदेश दिया. कोर्ट ने साथ ही उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति दी. अदालत ने इस फैसले में कहा कि विदेश यात्रा करना एक संवैधानिक अधिकार है, और यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि गुप्ता का भारत से बाहर जाना आर्थिक हितों के लिए हानिकारक हो सकता है और इससे सार्वजनिक हित को नुकसान हो सकता है. ईडी ने आशंका जताई कि गुप्ता अगर विदेश यात्रा की अनुमति प्राप्त करते हैं तो वे भारत वापस नहीं लौट सकते.
अदालत ने क्यों दिया निर्णय
अदालत ने यह माना कि गुप्ता ने सीमित अवधि और विशेष उद्देश्य के लिए विदेश यात्रा की अनुमति मांगी थी, ताकि वह अपनी बेटी को सिंगापुर में छोड़ सकें और उसकी पढ़ाई के लिए जरूरी व्यवस्थाएं कर सकें. अदालत ने कहा कि यदि एलओसी को निलंबित किया जाता है तो इससे ईडी को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह सिर्फ एक अस्थायी कदम था.
सिद्धांत, परिवार पर आरोप
ईडी के अनुसार, सिद्धांत गुप्ता और उनके सहयोगी संजय ढींगरा पर आरोप है कि उन्होंने क्वालिटी लिमिटेड का टर्नओवर बढ़ाने के लिए कई फर्जी कंपनियों और संस्थाओं का निर्माण किया था. यह सब काम उन्होंने अपने परिवार के सदस्य और स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर किया था.
मामले में आगे की सुनवाई
अदालत ने यह भी बताया कि गुप्ता की अग्रिम जमानत याचिका 30 जनवरी को सुनवाई के लिए रखी गई है. यह मामला एक अन्य मामले से जुड़ा हुआ है, जिसमें भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने जांच शुरू की थी.
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