लीगल

दिल्ली दंगा मामला: ताहिर हुसैन, सलीम मलिक और अथर खान को कड़कड़डूमा कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

दिल्ली 2020 दंगों से जुड़े मामले में ताहिर हुसैन, सलीम मलिक और अथर खान को कड़कड़डूमा कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने तीनों की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर वाजपेयी ने यह आदेश दिया है.

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन सहित अन्य की ओर से दायर जमनात पर विरोध किया है. तीनों आरोपियों ने इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से 5 आरोपियों की मिली जमानत के आधार पर जमानत की मांग की थी. लेकिन कोर्ट ने उनकी इन दलीलों को खारिज कर दिया. तीनों पर गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोप लगाए गए है. ताहिर हुसैन दिल्ली दंगों के आरोप में 4 साल 9 महीने से जेल में बंद है.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम और उमर खालिद को छोड़कर गुलफिशा फातिमा सहित पांच आरोपियों को जमनात दे दिया था. उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद पर यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत फरवरी 2020 के दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप है.

सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जमानत बचाव पक्ष के मूल्यांकन का मंच नहीं है. न्यायिक संयम कर्तव्य का परित्याग नहीं है. उचित प्रयोग के लिए न्यायालय को एक व्यवस्थित जांच करनी होगी. क्या जांच से प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध होते हैं? क्या आरोपी की भूमिका का अपराध घटित करने से कोई उचित संबंध है? कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट ने जमानत की मांग को ठुकराया है. कोर्ट ने कहा  था इस प्रक्रिया से साजिश के अभियोजन पक्ष का मामला कमजोर नहीं होता है. कोर्ट ने कहा  था उमर खालिद और शरजील इमाम अन्य आरोपियों की तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न स्थिति में हैं.

चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट को बताया था कि इस दंगे में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे. साथ ही जमकर हिंसा हुई थी. एएसजी एसवी राजू ने कोर्ट को यह भी बताया था कि हिंसा के दौरान पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया था, साथ ही जमकर पत्थरबाजी हुई थी. इतना ही नही तेजाब जैसे रसायनों का इस्तेमाल किया गया था. पुलिसकर्मियों पर भी हमला किया गया था.

दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा था कि 16 सितंबर की चार्जशीट पर 7 सितंबर 2020 को संज्ञान लिया गया था.

ये भी पढ़ें- मानहानि मामले में दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना को मिली राहत, साकेत कोर्ट ने मेधा पाटकर की शिकायत को किया खारिज

Also Follow Bharat Express on Youtube

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

Recent Posts

अजमेर में खाकी और काले कोट की भिड़ंत! फिक CO पर वकील को थप्पड़ मारने का आरोप, VIDEO VIRAL

अजमेर के किशनगढ़ में पार्किंग को लेकर ट्रैफिक सीओ अंजू यादव और वकील बाबूलाल बागरिया…

4 minutes ago

हरिकेन इसायस की अमेरिका में एंट्री: तेज हवाओं और भारी बारिश से जनजीवन ठप

अमेरिका के फ्लोरिडा और अलबामा में हरिकेन 'इसायस' ने भारी तबाही मचाई है, जिससे 7…

25 minutes ago

गर्लफ्रेंड के घर ही डाल दिया डाका, सरपंच चुनाव लड़ने के लिए जोधपुर के युवक ने उड़ाया सोना-नकदी

MP News: मध्य प्रदेश के इंदौर (Indore) से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने…

26 minutes ago

ममता बनर्जी के बाद केजरीवाल हिरासत में, 45 मेट्रो स्टेशन बंद; 2 हजार प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई

Delhi Protest News Kejriwal Detained: दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के बीच ममता बनर्जी के बाद…

30 minutes ago

क्या जंतर-मंतर पर CJP प्रदर्शन से पहले सड़क पर जानबूझकर फैलाया गया कूड़ा? जानिए वायरल वीडियो का सच

CJP द्वारा CEC आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन के ऐलान…

1 hour ago

‘वोट दो, दुल्हन लो’; राजस्थान में सरपंच उम्मीदवार का अनोखा वादा, बारात के लिए ट्रेन चलाने तक की गारंटी

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान के झुंझुनूं जिले में सरपंच पद की उम्मीदवार अनीता सैनी का…

1 hour ago