शराब पीने से रोकने पर नांगलोई में संदीप नामक कॉन्स्टेबल की हुई हत्या के मामले में दिल्ली पुलिस ने तीस हजारी कोर्ट में 400 पेज का आरोप पत्र दाखिल किया है. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों की गिरफ्तार किया था. घटना के वक्त धर्मेंद्र गाड़ी चला रहा था, जबकि रजनीश उर्फ सीटू गाड़ी में बैठा हुआ था. रजनीश को 30 सितंबर को जबकि धर्मेंद्र को 1 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था.
दिल्ली पुलिस ने यह चार्जशीट 27 दिसंबर को दाखिल किया है. दाखिल चार्जशीट में धर्मेंद्र और रजनीश को मुख्य आरोपी बनाया गया है, जबकि दो अन्य जितेंद्र और मनोज शेरमन को आरोपियों को शरण देने के लिए नामजद किया है.
चार्जशीट के मुताबिक 30 साल के मृतक संदीप मलिक जब 29 सितंबर को सादे कपड़ों में रात की डियूटी पर थे, तब उन्होंने नांगलोई इलाके में धर्मेंद्र और रजनीश को कार में शराब पीते हुए देखा. जब मलिक ने आरोपियों को डांटा तो बहस शुरू हो गई. जिसके बाद आरोपियों ने अपनी कार से मलिक की बाइक को टक्कर मार दी और बाइक को 10 मीटर तक घसीटा. जिससे संदीप से सिर में गंभीर चोटें आई जिसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया, बाद में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
दिल्ली पुलिस ने नांगलोई थाने में आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 221(लोक सेवक को सार्वजनिक कार्यो के निर्वहन में बाधा डालना), भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल प्रयोग), भारतीय न्याय संहिता 103 (हत्या), भारतीय न्याय संहिता 249 (अपराधी को शरण देना) और 3(5) ( सामान्य इरादे से कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कृत्य) के तहत एफआईआर दर्ज किया था.
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-भारत एक्सप्रेस
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