राऊज एवेन्यु कोर्ट ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ 1984 के सिख विरोधी दंगों के एक मामले में अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर दिल्ली सिख गुरु द्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के पूर्व अध्यक्ष मंजीत सिंह जीके का बयान दर्ज किया. यह मामला पुल बंगश इलाके का है. गवाह जीके ने राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह के समक्ष कहा कि उन्हें एक पेन ड्राइव मिली थी.
उसमें कथित तौर पर टाइटलर की वॉयस रिकार्डिग थी. उस रिकार्डिग में उन्होंने दंगों में अपनी भूमिका कबूल की थी. जीके ने कहा कि वर्ष 2018 में उनके घर पर एक लिफाफा मिला था, जिसमें एक पत्र और पेन ड्राइव थी.
फिर उसने उस पेश ड्राइव को मामले की जांच कर रही सीबीआई को सौंप दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 30 अगस्त को 1984 के सिख विरोधी दंगों में कथित संलिप्तता के लिए टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया था. उसने कहा था कि साक्ष्य के अनुसार टाइटलर ने अन्य लोगों के साथ मिलकर गैरकानूनी तरीके से सभा की और पुल बंगश गुरु द्वारे पर हमला किया था. उस वजह से गुरु द्वारा नष्ट हो गया और तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी. वैसे टाइटलर ने आरोप तय किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. कोर्ट 8 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा.
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-भारत एक्सप्रेस
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