भारत में वैवाहिक दुष्कर्म की संवैधानिकता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई, जिसमें केंद्र और राज्यों के रुख पर फैसला होना है. (PC: भारत एक्सप्रेस)
Supreme Court: फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लिगेसी’ को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है. फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने यह याचिका दायर की है. दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म सोशल मीडिया लिंक हटाने का निर्देश दिया था.
अमित जानी ने तर्क दिया है कि यह आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है और उन्होंने इसपर रोक लगाने की मांग की है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि अमित जानी खुद को कानून से ऊपर नहीं समझ सकते. कोर्ट ने काला हिरन: द बैटल फॉर लेगेसी’ फिल्म से जुड़े X और यूट्यूब के सोशल मीडिया लिंक 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया था.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि आप किसी आम आदमी के साथ भी ऐसा नहीं कर सकता. अमित जानी के वकील ने दलील देते हुए कहा था कि टीजर में न तो सलमान खान का जिक्र था और न ही एआई या डीपफेक कंटेंट का इस्तेमाल किया गया था, जबकि सलमान खान के वकील ने कहा था कि ब्लैकबैक मामलों में बरी होने या कानूनी राहत मिलने के बावजूद फिल्म में एक्टर को गलत तरीके से दिखाया गया है.
कोर्ट ने सलमान खान की ओर से पेश वकील से उल्लंघन करने वाले लिंक की सूची तैयार करने को कहा था. मामले की सुनवाई के दौरान सलमान खान की ओर से पेश वकील ने कहा था कि क्या मुझे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं है? चार मामलों में से मुझे तीन में बरी कर दिया गया है. एक मे सजा निलंबित कर दी गई है पूरे समाज को मेरे खिलाफ खड़ा किया जा रहा है.
दायर अर्जी में सलमान खान ने फिल्म के मेकर्स और फिल्म से जुड़े दूसरे लोगों के खिलाफ परमानेंट और अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी. जिसमें उनके पर्सनैलिटी राइट्स के उल्लंघन और कमर्शियल फायदे के लिए उनके नाम, इमेज और पहचान के बिना इजाजत का आरोप लगाया गया था. याचिका में सलमान खान ने कहा था कि ये फिल्म 1998 में उनसे जुड़े काला हिरण के शिकार से संबंधित है.
इस फिल्म के प्रदर्शन से उनके व्यक्तित्व के अधिकारों का उल्लंघन है. दायर याचिका में कहा गया था कि फिल्म काला हिरण के निर्माता ने फिल्म में उसके हमशक्ल का.इस्तेमाल किया है और वह जो ब्रासलेट पहनता है वैसे ही ब्रासलेट भी पहने हुए दिखाया गया है.
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-भारत एक्सप्रेस
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