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मालवीय नगर अग्निकांड: होटल मालिक लवकेश बजाज 4 दिन की पुलिस रिमांड पर, बिना एनओसी के चल रहा था गेस्ट हाउस

Malviya Nagar Fire Incident: साकेत कोर्ट मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड मामले में गिरफ्तार मालिक लवकेश बजाज को 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. साथ ही कोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया को सही ठहराया है. ज्युडिशयल मजिस्ट्रेट फास्ट क्लास भानु प्रताप सिंह ने यह आदेश दिया है.

होटल फायर एनओसी नहीं

लवकेश ने दिल्ली पुलिस को बताया है कि वह होटल का सीधे प्रबंधन नहीं करते थे. उन्होंने दैनिक कामकाज, बिल्डिंग, अकाउंट्स और पूरी व्यवस्था दूसरे व्यक्ति को सौंप रखी थी. उसने पुलिस को यह भी बताया कि होटल में कमरों के साइज बढ़ाने समेत अन्य संरचनात्मक बदलाव भी उसी व्यक्ति ने सुझाए थे.

उन्होंने यह भी बताया कि जिस व्यक्ति ने कमरे का साइज बढ़ाने का सुझाव दिया था उसने यह भी आश्वासन दिया था कि दिल्ली में ऐसा सब कुछ चलता रहता है. उन्होंने यह स्वीकार किया कि होटल फायर एनओसी नहीं था. पूछताछ में उसने यह भी खुलासा किया है कि उसने तीन साल पहले अहलूवालिया नाम की एक पार्टी से यह बिल्डिंग ली थी और होटल कम गेस्ट हाउस चला रहा था.

पुलिस जांच शुरु

पहले यहां पर खादी की दुकान था. पूछताछ में उसने दावा किया कि उसने बीएनएस यानी बेड एंड ब्रेकफास्ट, टूरिस्ट, हेल्थ, रेस्टोरेंट की परमिशन ली थी. लेकिन दिल्ली पुलिस इसके द्वारा किए जा रहे दावे की जांच कर रही है. पुलिस लवकेश की अन्य प्रॉपर्टीज की भी जांच कर रही है. इसके अलावे पुलिस बिजली विभाग और अन्य एजेंसियों से रिकॉर्ड की जांच कर रही है.

गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज

लवकेश बजाज विदेश न भाग जाए इसको लेकर पुलिस ने लुक आउट सर्कुलर जारी किया था. साथ ही पुलिस ने इसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर रखा है. इस अग्निकांड में अब तक 21 लोगो की मौत हो चुकी है. लवकेश के मुताबिक मालवीय नगर और साकेत इलाके में कई बड़े और नामी अस्पताल है, जिनमें मैक्स अस्पताल प्रमुख है. यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए आते है.

लेकिन उनके तीमारदारों के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती. इसी वजह से आसपास के होटलों में इन तीमारदारों को सस्ते दरों पर रहने की सुविधा मिल जाती है, जिससे उसका व्यवसाय तेजी से बढ़ा. उसने यह भी कहा कि उसे इस तरह की घटना की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी.

यह भी पढ़ें:ज्योति हत्याकांड: पीयूष श्यामदासानी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, जानिए पूरा मामला

-भारत एक्सप्रेस 

गोपाल कृष्ण

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