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विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि विदेश में लिंग परिवर्तन कराने के बाद भारत कैसे वापस आएंगे

केंद्र सरकार ने विदेश में लिंग परिवर्तन सर्जरी करवाने वाले ट्रांसजेंडरों को भारत लौटने एवं फिर पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए अद्यतन जानकारी देने के साथ आवेदन करने की अनुमति देने के मुद्दे पर उठाए गए कदमों के बारे में दिल्ली हाई कोर्ट को जानकारी दी है. इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि विदेश में लिंग परिवर्तन की सर्जरी करवाने वालों का नया पहचान होने पर पासपोर्ट में दिए गए विवरण से मेल नहीं खाता है. उस दशा में उन्हें देश लौटना मुश्किल हो जाता है.

मामले की सुनवाई के दौरान विदेश मंत्रालय की ओर से पेश वकील ने जस्टिस सचिन दत्ता को बताया कि अगर कोई व्यक्ति जेंडर चेंज की पुष्टि करने वाला हलफनामे के साथ सपोर्टिंग सर्टिफिकेट या सर्जिकल रिकस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट भी दे देता है तो ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 के तहत सर्टिफिकेट की आवश्यकता को माफ कर दिया जाएगा. जिसमें यह कहा गया होगा कि अमुक व्यक्ति ने लिंग परिवर्तन के लिए सर्जरी कराई है. भारत आने वाला वह व्यक्ति संबंधित अधिकारियों से अपेक्षित दस्तावेज हासिल कर सकता है और पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकता है.

मंत्रालय ने कोर्ट को यह भी बताया कि यदि आवेदक उपरोक्त में से कोई भी दस्तावेज प्रदान करने में असमर्थ है, तो उन्हें इस समर्थन के साथ एक आपातकालीन प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है. कोर्ट ने विदेश मंत्रालय द्वारा दी गई इस जानकारी को रिकॉर्ड पर लिया है और निर्देश दिया कि पासपोर्ट मैनुअल को भी केंद्र के कथन के अनुरूप बदला जाए. उसने यह बात एक ट्रांसजेंडर महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए कही है. महिला ने अमेरिका में लिंग परिवर्तन की सर्जरी कराई थी. उसे सर्जरी के बाद नए नाम, लिंग और फोटो के साथ अपना पासपोर्ट फिर से जारी करवाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था. अमेरिकी अदालत से उसे इसके बारे में मान्यता पत्र लेना पड़ा था. उसने नए पासपोर्ट के लिए भारत में आवेदन किया, लेकिन उसे पासपोर्ट नही मिला. उसके बाद उसने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.

-भारत एक्सप्रेस

गोपाल कृष्ण

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