Bharat Express DD Free Dish
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital
Kanya Sumangla Mission Shakti Digital

आबकारी नीति मामले में गवाह बने दिनेश अरोड़ा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर को निलंबित करने का आदेश

अदालत ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है. दिनेश अरोड़ा को पहले विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी और उन्होंने अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन किया.

Court Hammer Judgement Judiciary

(प्रतीकात्मक तस्वीर: Pixabay)

दिल्ली की एक अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को दिल्ली आबकारी घोटाले से संबंधित कथित धन शोधन मामले में आरोपी से गवाह बने दिनेश अरोड़ा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर को निलंबित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि विदेश यात्रा का अधिकार संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है.

जमानत तब दी जब भागने का जोखिम नहीं

अदालत ने ED को आतिथ्य व्यवसाय के लिए इटली के मिलान और यूनाइटेड किंगडम के लंदन की 21 से 30 दिसंबर तक की उनकी इच्छित यात्रा की अवधि के लिए एलओसी को निलंबित करने का निर्देश दिया. जस्टिस ने कहा कि अरोड़ा को पहले इन दोनों मामलों में जमानत दी गई थी, धन शोधन और संबंधित भ्रष्टाचार मामले की जांच CBI द्वारा की जा रही है. उन्हें जमानत तभी दी गई जब उन्हें भागने का जोखिम नहीं माना गया.

अदालत ने कहा कि वैसे भी इन मामलों में उन्हें क्षमादान दिए जाने के बाद अब उनकी स्थिति इन मामलों में सरकारी गवाह या अनुमोदक की है. अरोड़ा को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का करीबी माना जाता था, जो इस मामले में आरोपी भी हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि अरोड़ा को पहले विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी और वह विधिवत देश लौटे और उन्होंने अदालत द्वारा लगाई गई शर्तों का पालन किया.


ये भी पढ़ें: CBI Court Judgement: रिश्वतखोरी में ECL के पूर्व चिकित्सा अधीक्षक को 4 साल जेल और 30,000 का जुर्माना


-भारत एक्सप्रेस



इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए भारत एक्सप्रेस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें.

Also Read


Kanya Sumangla Mission Shakti Digital